logo

मूड

ट्रेंडिंग:

300 पार पहुंचा AQI, CAQM ने पूरे दिल्ली-NCR में लागू किया GRAP-2, क्या बदलेगा?

दिल्ली में प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है और सोमवार को AQI 324 दर्ज किया गया। इसके बाद दिल्ली में GRAP-2 लागू कर दिया गया है।

Delhi AIR Pollution PTI GRAP-2

शेयर करें

google_follow_us

संबंधित खबरें

Advertisement

दिल्ली की हवा एक बार फिर लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। सर्दी की शुरुआत के साथ ही राजधानी में प्रदूषण तेजी से बढ़ने लगा है। बीते दिनों बारिश के कारण मिली राहत अब खत्म होती हुई नजर आ रही है और सोमवार को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 324 तक पहुंच गया। हवा बहुत खराब श्रेणी में चली गई है। हालात को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने दिल्ली-NCR में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी GRAP के दूसरे चरण (GRAP-2) को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। GRAP-2 लागू होने के बाद अब निर्माण कार्यों, गाड़ियों और दूसरी गतिविधियों पर सख्ती बढ़ेगी। 

 

GRAP-2 लागू होने के बाद सड़कों पर उड़ने वाली धूल को कम करने के लिए खास इंतजाम किए जाएंगे। दिल्ली की प्रमुख सड़कों पर मशीनों से सफाई होगी। जरूरत के मुताबिक पानी का छिड़काव किया जाएगा और एंटी स्मॉग गन का इस्तेमाल भी बढ़ाया जाएगा। 

 

यह भी पढ़ें: 'आप विदेशी मदद से प्रधानमंत्री बने', PM मोदी से बोले राहुल गांधी

सख्ती बढ़ेगी

GRAP-2 लागू होने के बाद निर्माण स्थलों पर धूल रोकने के नियमों का पालन कराना जरूरी होगा। खुले में कूड़ा, पत्तियां या दूसरी चीजें जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा ट्रैफिक जाम कम करने के लिए प्रमुख चौराहों पर पुलिस की तैनाती बढ़ाई जाएगी। प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों और बिना वैध PUC सर्टिफिकेट के चलने वाली गाड़ियों की जांच भी तेज होगी।

दिल्ली सरकार भी एक्टिव

दिल्ली सरकार ने सर्दियों में प्रदूषण से निपटने के लिए 1 नवंबर से कुछ और पाबंदियां भी लागू की हैं। इनके तहत दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड BS-6 से पुराने मानक वाले पेट्रोल और डीजल गाड़ियों के शहर में प्रवेश पर रोक लगाई गई है। हालांकि, इलेक्ट्रिक और CNG वाहनों के साथ एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और कुछ जरूरी सेवाओं को छूट दी गई है। यह व्यवस्था फिलहाल 31 जनवरी तक लागू रहेगी।

 

इसके अलावा दिल्ली में अधिकृत पार्किंग स्थलों पर पार्किंग फीस दोगुना कर दी गई है। दिल्ली सरकार के आदेश के अनुसार, यह बढ़ी हुई फीस 28 फरवरी तक लागू रहेगी। हालांकि, दिल्ली मेट्रो की पार्किंग को इससे छूट दी गई है। सरकार का मकसद है कि लोग प्राइवेट गाड़ियों के बजाय सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें।

 

यह भी पढ़ें: 'बच्चे से मिलने नहीं दिया', SP भानु प्रताप से मुलाकात के बाद पत्नी पूजा के आरोप

वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा

प्रदूषण को कम करने के लिए सरकारी और निजी दफ्तरों के कामकाज में भी बदलाव किया गया है। 1 नवंबर से 31 जनवरी तक दफ्तरों में एक समय पर 50 फीसदी कर्मचारी ही बुलाए जाएंगे, जबकि बाकी कर्मचारियों को घर से काम करना होगा। यानी वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दिया जाएगा। 

 

इसके साथ ही दफ्तरों के खुलने और बंद होने का समय अलग-अलग रखने की व्यवस्था भी की गई है, ताकि सुबह और शाम के समय सड़कों पर गाड़ियों की भीड़ कम हो। धूल उड़ाने वाले निर्माण और तोड़फोड़ के कामों पर भी 31 जनवरी तक रोक लगाई गई है। जरूरी सरकारी परियोजनाओं को कुछ शर्तों के साथ छूट मिल सकती है। होटल और रेस्तरां में तंदूर चलाने के लिए कोयले और लकड़ी के इस्तेमाल पर भी सख्ती की जाएगी। दिल्ली और आसपास के इलाकों में अगर एयर क्वालिटी आने वाले दिनों में और ज्यादा खराब होती है तो सख्ती और बढ़ाई जा सकती है।


और पढ़ें