फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 के उल्लंघन के आरोप में स्विगी इंस्टामार्ट को नौ नोटिस जारी किए हैं। स्विगी के खिलाफ कई उपभोक्ताओं ने शिकायतें की थी, जिसके बाद यह नोटिस जारी किया गया है। उपभोक्ता शिकायतों में स्विगी इंस्टामार्ट पर उत्पादों की निर्धारित अवधि समाप्त होने, खराब, सड़े, दूषित और अन्य प्रकार के असुरक्षित खाद्य उत्पादों की आपूर्ति का आरोप लगाया गया है।
एक सोशल मीडिया पोस्ट में एफएसएसएआई ने कहा है कि स्विगी को विस्तृत स्पष्टीकरण और अनुपालन रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। प्रधिकरण ने कहा है कि ऐसा नहीं करने पर स्विगी के ऊपर उचित कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी।
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FSSAI के नोटिस में जताई गई चिंता
एफएसएसएआई के नोटिस में गलत, अमान्य या अनुपलब्ध लाइसेंस नंबरों और रजिस्ट्रेशन नाम की जगह पर किसी अलग नाम से संचालित खाद्य व्यवसाय संस्थाओं पर भी चिंता जताई की गई है।
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FSSAI के पास क्या गड़बड़ियां पहुंची?
- स्विगी अपने ब्रांड के तहत ऐसे सामान बेचे जा रहे थे जो FSSAI लाइसेंस में मंजूर प्रोडक्ट कैटेगरी में नहीं आते थे।
- आरोप है कि स्विगी ने हेल्दीफाई 100% व्हे प्रोटीन 1 किलोग्राम और नॉइस होमस्टाइल मद्रास मिक्सचर विद पीनट्स कथित तौर पर उनकी एक्सपायरी डेट के बाद सप्लाई किए।
- अक्षयकल्प ऑर्गेनिक अंडा एक्सपायर और सड़ा हुआ डिलीवर किया गया था। इस अंडे से बदबू आ रही थी और खराब होने के निशान थे। FSSAI ने कहा है कि शिकायत बढ़ने के बावजूद कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।
- कक्के दा पराठा कथित तौर पर खराब हालत में और बदबूदार डिलीवर किया गया था। FSSAI ने कहा कि शिकायत बढ़ने के बावजूद कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।
- बच्चों के लिए खाने का आहार बहुत खराब और असुरक्षित हालत में पाया गया था। इस खाने को खराब होने के बाद भी गलत तरीके से स्टोर किया गया था। नोटिस के मुताबिक, उपभोक्ता के खराब आइटम वापस करने के बाद भी वही सामान दोबारा सप्लाई कर दिया गया।
- दूसरी शिकायतों में इंस्टामार्ट के ज़रिए खराब अंडे और दूध की डिलीवरी के साथ-साथ खराब पैकेज्ड खाने की चीजो की डिलीवरी की बात कही गई।