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'अमेरिका में प्रोटेस्ट करो, यहां नहीं', इमरान खान से बॉम्बे हाई कोर्ट

बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि अमेरिका में इमरान खान विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा ले सकते हैं, वोट डाल सकते हैं लेकिन भारत में ऐसे प्रोटेस्ट को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है।

इमरान खान मुंबई में हुए प्रदर्शनों में शामिल हुए थे। Photo Credit: PTI

इमरान खान मुंबई में हुए प्रदर्शनों में शामिल हुए थे। Photo Credit: PTI

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बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को अभिनेता इमरान खान को कड़ी फटकार लगाई है। उन्होंने फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO) की ओर से भारत छोड़ने के लिए जारी नोटिस को चुनौती दी थी। यह नोटिस पिछले महीने मुंबई में हुए कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन में उनके शामिल होने को लेकर जारी किया गया था।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने FRRO के नोटिस पर अंतरिम रोक बढ़ा दी है और इमरान को 7 दिसंबर तक राहत दी है। उन्हें OCI कार्ड के नियमों के उल्लंघन को लेकर चेताया है और मुंबई के प्रदर्शन में शामिल होने पर बिना शर्त माफी दाखिल करने का निर्देश दिया है।

यह भी पढ़ें: इमरान खान को भारत छोड़ने का नोटिस क्यों? OCI कार्ड के नियम और कानून समझें

अफिडेविट काफी नहीं, कोर्ट ने मांगी माफी

इमरान खान ने कोर्ट को बताया कि उनका प्रदर्शन के आयोजकों से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने इस बारे में हलफनामा दाखिल करने की पेशकश की और कोर्ट से भारत में रहने देने की अपील की। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ हलफनामे से काम नहीं चलेगा, उन्हें बिना शर्त माफी देनी होगी।

 

कोर्ट ने कहा कि अगर कोई भारतीय नागरिक विदेश में ऐसा करता तो उसे अगली ही फ्लाइट से भारत भेज दिया जाता। कोर्ट ने यह भी पूछा कि इतने साल भारत में रहने के बाद इमरान ने पहले कभी किसी प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लिया तो अब क्यों लिया।

भारत में रहते हुए प्रदर्शन क्यों?

बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि ओवरसीज सिटीजन इंडिया (OCI) कार्डधारक के तौर पर वह भारत में रहते हुए प्रदर्शनों में शामिल नहीं हो सकते। कोर्ट ने कहा कि अमेरिका जाकर वहां प्रदर्शन करें और वोट भी डालें, लेकिन यहां ऐसा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 'वसुधैव कुटुम्बकम' के सिद्धांत का भी जिक्र किया। कोर्ट ने कहा कि कभी आप उदारता दिखाएंगे और कहेंगे कि इस आदमी को यहीं रहना चाहिए?

FRRO ने क्या कहा है?

NDTV की एक रिपोर्ट के मुताबिक FRRO की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को बताया कि इमरान अमेरिकी नागरिक हैं और भारत में प्रदर्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। उन्होंने कहा कि OCI कार्डधारक के अधिकार और सुविधाएं भारतीय नागरिक से सीमित और अलग होती है। सॉलिसिटर जनरल ने यह भी कहा कि इमरान खान का लोगों पर काफी असर है और इंस्टाग्राम पर उनकी अच्छी लोकप्रियता है। उनके मुताबिक इमरान प्रदर्शन के मकसद से वाकिफ थे फिर भी उसमें शामिल हुए।

यह भी पढ़ें: भारत नहीं छोड़ेंगे इमरान खान, बॉम्बे हाई कोर्ट से 2 नवंबर तक मिली राहत

इमरान खान ने क्या दलीलें दी हैं?

अपनी याचिका में इमरान खान ने कहा कि वह कई साल से भारत में रह रहे हैं और उनका पेशेवर और पारिवारिक जीवन यहीं है। उन्होंने कोर्ट से कहा कि अमेरिका में बिताए दो साल छोड़कर वह हमेशा भारत में रहे हैं। उनके शब्दों में भारत उनका घर है, उनका बच्चा यहीं है और उनका काम, परिवार और जड़ें सब भारत में हैं। इमरान खान अमेरिकी नागरिक हैं। उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से बुलाए गए आंदोलनों में मुंबई में हिस्सा लिया था, जिसके बाद से ही वह कानूनी विवाद में फंस गए हैं। 

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