बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस ने शुक्रवार को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की है। इसमें उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के 200 करोड़ रुपये के मामले में सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ गवाह बनने की अनुमति मांगी है।
एडिशन सेशन जज, प्रशांत शर्मा ने इस अर्जी पर नोटिस जारी किया है। उन्होंने अभियोजन पक्ष से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 20 अप्रैल को होगी। जैकलीन फर्नांडिस को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने इस मामले में आरोपी बनाया था।
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खुद ED की रडार पर हैं जैकलिन
ED का आरोप है कि सुकेश ने फोर्टिस हेल्थकेयर के पूर्व प्रमोटर शिविंदर सिंह की पत्नी अदिति सिंह से 200 करोड़ रुपये की ठगी की थी और उसी पैसे से जैकलीन को महंगे गिफ्ट्स दिए थे। यह मामला 2022 में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) की शिकायत पर शुरू हुआ था।
जैकलिन बनना चाहती हैं सरकारी गवाह
अदिति सिंह ने आरोप लगाया था कि सुकेश ने खुद को केंद्र सरकार का कानून सचिव बताकर उनके जेल में बंद पति को छुड़ाने का झांसा देकर उनसे 200 करोड़ रुपये ठगे थे। जैकलीन फर्नांडिस अब कोर्ट से 'अप्रूवर' बनने की मांग कर रही हैं।
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क्या है सरकारी गवाह का मतलब?
अप्रूवर का मतलब होता है कि कोई आरोपी या सह-आरोपी जांच एजेंसी और अदालत की मदद के लिए गवाह बन जाता है। अगर कोर्ट मंजूर करे तो उसे माफी भी मिल सकती है।
जैकलिन के खिलाफ 31 मामले हैं दर्ज
साल 2022 में जैकलीन को इस मामले में जमानत मिल चुकी है। सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ कुल 31 मामले दर्ज हैं। 27 मामले में उसे जमानत मिल गई है।