प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रविवार को शाम 5 बजे राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री किस विषय पर राष्ट्र को संबोधित करेंगे, अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। उनके राष्ट्र संबोधन को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि वह जीएसटी पर अपनी बात रख सकते हैं। त्योहारों पर शुभकामनाएं दे सकते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संबोधन नवरात्रि की पूर्व संध्या पर है, इसलिए तरह-तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। नवरात्रि के पहले दिन से जीएसटी दरों में कटौती लागू होगी। इससे बड़ी संख्या में उत्पादों की कीमतों में कमी आ सकती है। यह भी चर्चा हो रही है कि प्रधानमंत्री इसी विषय पर अपना संबोधन दे सकते हैं।
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GST के नए बदलावों का असर क्या होगा?
- रसोई में इस्तेमाल के सामान से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स और दवाइयां सस्ती होंगी
- उपकरणों से लेकर गाड़ियां तक सस्ती होंगी
- घी, पनीर, मक्खन, नमकीन, जैम, सूखे मेवे सस्ते होंगे
- कॉफी और आइसक्रीम जैसी आम इस्तेमाल की चीजें के दाम कम होंगे
- टीवी, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन जैसे महंगे उत्पाद भी सस्ते हो जाएंगे
- 375 से ज्यादा चीजें 22 सितंबर से सस्ती हो जाएंगी
कब लागू हो रहे हैं नए बदलाव?
GST में कटौती सोमवार से ही लागू हो रही है। जीएसटी परिषद ने उपभोक्ताओं को राहत देते हुए 22 सितंबर से जीएसटी दरें कम करने का फैसला किया है। जीएसटी में बदलाव को देखते हुए रोजमर्रा के उपभोग का सामान बनाने वाली कई कंपनियों ने पहले ही कीमतों में कटौती की घोषणा कर दी है। अधिकांश दवाओं और फॉर्मूलेशन और ग्लूकोमीटर और डायग्नॉस्टिक किट जैसे मेडिकल उपकरणों पर जीएसटी दर को घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है, जिससे आम आदमी को दवाएं सस्ती मिलेंगी।
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नए बदलावों से आप पर असर क्या होगा?
- सीमेंट पर जीएसटी 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है, जिससे घर बनाने वालों को भी फायदा होगा। सरकार ने पहले ही दवा दुकानों को जीएसटी में कटौती के लाभ को ध्यान में रखते हुए अपने अधिकतम MRP में बदलाव करने या कम कीमत पर दवाएं बेचने का निर्देश दिया है।
- जीएसटी दर में कटौती से सबसे बड़ा फायदा वाहन खरीदारों को होगा, क्योंकि छोटी और बड़ी कारों पर कर दरें क्रमशः 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत कर दी गई हैं। कई कार कंपनियों ने पहले ही कीमतों में कटौती की घोषणा कर दी है।
- सेवाओं की बात करें तो, स्वास्थ्य क्लब, सैलून, नाई की दुकान, फिटनेस सेंटर, योग आदि सौंदर्य और फिटनेस सेवाओं पर जीएसटी को इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ 18 प्रतिशत से घटाकर, बिना कर क्रेडिट के पांच प्रतिशत कर दिया गया है।