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तमिलनाडु: करूर भगदड़ पर हाई कोर्ट सख्त, जांच के लिये SIT गठित की

मद्रास हाई कोर्ट शुक्रवार को तमिलनाडु को करूर में हुई भगदड़ को लेकर सख्त हो गया है। हाई कोर्ट ने मामले की जांच के लिए एसआईटी जांच गठित की है।

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मद्रास हाई कोर्ट। Photo Credit/ madras high court website

मद्रास हाई कोर्ट ने शुक्रवार को तमिलनाडु के करूर में अभिनेता थलापती विजय की रैली के दौरान हुई भगदड़ की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी है। यह एसआईटी भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी असरा गर्ग के नेतृत्व में भगदड़ की जांच करेगी। कोर्ट ने करूर पुलिस को सभी संबंधित दस्तावेज तुरंत एसआईटी को सौंपने का निर्देश दिया है।

 

बता दें कि 27 सितंबर को करूर में अभिनेता से नेता बने विजय ने एक बड़ी रैली की थी, इसी दौरान वहां भगदड़ मच गई थी, जिसमें 41 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 60 से ज्यादा घायल हो गए थे।

 

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कौन हैं असरा गर्ग?

असरा गर्ग फिलहाल उत्तर क्षेत्र की पुलिस महानिदेशक हैं। हाई कोर्ट की सिंगल बेंच की पीठ ने इस घटना को लेकर विजय की तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) के नेताओं की भी आलोचना की।

 

सीबीआई की मांग खारिज

इससे पहले मद्रास हाई कोर्ट ने बीजेपी नेता उमा आनंदन की ने याचिका डालकर भगदड़ मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी। बीजेपी नेता ने कोर्ट का रुख करते हुए कहा था कि इस घातक घटना के संबंध में कई सवाल हैं, जिसमें सरकार की उदासीनता है। पीठ ने याचिका को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट की मदुरै पीठ का रुख करने को कहा।

 

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इस बीच, शुक्रवार को हाई कोर्ट की सिंगल बेंच की पीठ ने नमक्कल के एक प्राइवेट अस्पताल पर हमले के सिलसिले में टीवीके के एक पदाधिकारी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। टीवीके के नमक्कल (पश्चिमी तमिलनाडु) जिला सचिव सतीश कुमार की जमानत याचिका भी हाई कोर्ट ने खारिज कर दी।

 

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