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हाई कोर्ट ने 27 लोगों को बताया था विदेशी, सुप्रीम कोर्ट ने हटाया टैग

असम के गुवाहाटी हाई कोर्ट ने 27 नागरिकों को विदेशी घोषित किया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से उन्हें बड़ी राहत दी है।

Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट। Photo Credit: PTI

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सुप्रीम कोर्ट ने असम के 27 लोगों पर लगा 'विदेशी' का टैग हटा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को असम के 27 लोगों को विदेशी घोषित करने वाले गुवाहाटी हाईकोर्ट के फैसलों को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नागरिकता का फैसला बहुत गंभीर मुद्दा है, इसलिए इसे पूरी तरह निष्पक्ष, कानूनी और उचित तरीके से तय की जानी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने इन सभी 27 मामलों को वापस असम के विदेशी ट्रिब्यूनल को भेज दिया है। अब इन ट्रिब्यूनलों में इन लोगों के केस दोबारा सुनवाई के साथ नए सिरे से तय किए जाएंगे।

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असम में क्यों बार-बार सामने आते हैं ऐसे मामले?

असम में कई लोगों की नागरिकता पर शक है कि वे भारतीय नागरिक हैं या नहीं। ऐसे मामलों की सुनवाई विदेशी ट्रिब्यूनल में होती है। अगर ट्रिब्यूनल किसी को विदेशी मान लेता है तो मामला पेचीदा हो जाता है।

जिस व्यक्ति पर ट्रिब्यूनल यह फैसला देता है, उसके पास हाई कोर्ट में अपील दायर करने का वक्त होता है। इन 27 लोगों के मामले में हाईकोर्ट ने ट्रिब्यूनल के फैसले को सही माना था, जिससे वे विदेशी करार हो गए थे। 

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सुप्रीम कोर्ट ने क्यों हाई कोर्ट का फैसला पलटा?

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रक्रिया सही तरीके से नहीं हुई, इसलिए दोबारा सुनवाई होनी चाहिए। कोर्ट ने साफ कहा कि किसी भी व्यक्ति की नागरिकता छीनने का फैसला हल्के में नहीं लिया जा सकता। यह संवैधानिक महत्व से जुड़ा है, इसलिए इसकी प्रक्रिया उचित होनी चाहिए। 

 

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