प्रयागराज में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव के मामले में अहम आदेश दिया है। अदालत ने कहा है कि ग्राम पंचायतों के चुनाव तीन महीने के भीतर कराए जाएं। केस की सुनवाई पूरी हो चुकी है। अब अदालत ने यह फैसला सुनाया है।
कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि कार्यकाल पूरा कर चुके ग्राम प्रधान प्रशासक के तौर पर काम करते रहेंगे। फैसला जस्टिस अजीत कुमार और जस्टिस गरिमा प्रसाद की बेंच ने सुनाया। मामले की जस्टिस अजीत कुमार और जस्टिस गरिमा प्रसाद की बेंच ने की। अदालत ने इससे पहले इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
कोर्ट ने कहा है कि सरकार अब तीन महीने के अंदर पंचायत निकायों में चुनाव पूरा कराए। प्रशासकों की नियुक्ति पर अदालत ने कहा है कि वह आदेश वैध है। कोर्ट का कहना है कि ओबीसी कमीशन अपना काम करेगा, उसमें बाधा नहीं आएगी। चुनाव की प्रक्रिया, ओबीसी कमीशन के काम पर निर्भर नहीं है। यह चुनाव, वैसे ही होंगे, जैसे पूर्ववर्ती चुनाव हुए हैं। आरक्षण के 27 फीसदी वाले प्रावधान का पालन भी किया जाएगा।