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सड़क पर नहीं बिकेगा मांस, रमजान से पहले बिहार में UP की तरह लगी पाबंदी

रमजान से पहले बिहार सरकार ने खुले में मांस की बिक्री पर रोक लगा दी है। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने इस फैसले की जानकारी दी और कहा कि नियमों का सख्ती से पालन होना चाहिए।

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सीएम नीतीश कुमार के साथ दोनों डिप्टी सीएम, Photo Credit: ANI

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बिहार सरकार ने खुले में मांस और मछली की बिक्री पर सख्ती दिखाते हुए एक बड़ा फैसला किया है। बिहार सरकार ने अब खुले में सड़क, फुटपाथ या खुले बाजारों में मांस बेचने पर रोक लगा दी है। सरकार ने अपने इस फैसले को स्वच्छता, सार्वजनिक स्वास्थ्य और आम लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखकर उठाया गया कदम बताया है। सोमवार 16 फरवरी को बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने इस बात की जानकारी बिहार विधान परिषद में दी। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष पर हमला भी बोला।  

 

विजय कुमाप सिन्हा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, 'कोई भी सड़क किनारे मांस नहीं बेचेगा। जिसके पास लाइसेंस होगा, वही नियमानुसार मांस की बिक्री कर सकेंगे। नियम तोड़ने वाले पर सख्त कार्रवाई होगी। कोई भी किसी भी भावना को बिगाड़ने का काम नहीं करेगा।' सरकार ने यह फैसला रमजान से ठीक पहले लिया है। 

 

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विधान परिषद में दी जानकारी

डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने दरभंगा में विभागीय बैठक के दौरान बातचीत करने के बाद यह निर्देश जारी किए। इस फैसले के बारे में सोमवार को उन्होंने विधान परिषद में इस फैसले के बारे में बताया। उन्होंने विधान परिषद में कहा, 'बिहार में खुले में मांस की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। मांस की बिक्री के लिए लाइसेंस अनिवार्य है। लोगों की भावनाओं को देखते हुए यह फैसला किया गया है। इस संबंध में सभी जिला प्रशासन और नगर निकायों को पत्र जारी कर दिया गया है।'

मांस की दुकानों के लिए नए नियम

डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि दरभंगा में मीटिंग में यह विषय आया था। उस रोड़ से लोगों ने गुजरना बंद कर दिया था। डिप्टी सीएम ने कहा कि नियमों के खिलाफ इस तरह की व्यवस्था को नहीं चलने दिया जाएगा। विपक्ष की ओर से विरोध के सवाल पर उन्होंने कहा कि विपक्षी बेचारे नेता विहीन हैं। जब उनका नेता ही नहीं है तो जो उन्हें समझ आ रहा है वे वह कर रहे हैं। 

 

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यूपी की तर्ज पर फैसला?

बिहार से पहले उत्तर प्रदेश में भी खुले में मांस की बिक्री को लेकर सख्त नियम लागू हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशों के अनुसार, किसी भी दुकान पर मांस को खुले में प्रदर्शित करना या लटकाना पूरी तरह से बैन है। दुकानदारों के लिए अपनी दुकान के सामने काला शीशा या गहरा पर्दा लगाना जरूरी है, ताकि बाहर से गुजरने वाले राहगीरों को मांस दिखाई ना दें। खुले में मांस की बिक्री पर लगातार प्रश्न उठाए जा रहे हैं और अब उत्तर प्रदेश के बाद बिहार ने भी खुले में मांस की बिक्री को लेकर सख्त नियम लागू कर दिए हैं। 

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