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'रईसजादे की रीलबाजी ने बेटे को मार डाला,' दिल्ली हिट-एंड-रन केस पर साहिल की मां

द्वारका में एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक सवार युवक को कुचल दिया। हादसे के वक्त गाड़ी एक नाबालिग चला रहा था। गाड़ी पर पहले से ही ओवर-स्पीडिंग के 13 चालान दर्ज थे।

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प्रतीकात्मक तस्वीर, AI Sora

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देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर हाई स्पीड कार की वजह से एक युवक की जान चली गई। 3 फरवरी की दोपहर दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के द्वारका इलाके में एक गंभीर सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में 23 साल के साहिल धनेश्रा की मौके पर ही मौत हो गई। यह टक्कर इतनी जोरदार थी कि साहिल की मौके पर ही मौत हो गई। साहिल की मां ने कहा कि एक रईसजादे की रीलबाजी के कारण उनके बेटे की मौत हुई है। 

 

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जिस कार से हादसा हुआ, उस पर पहले से ही तेज रफ्तार में गाड़ी चलाने के 13 चालान दर्ज थे। इस हादसे में एक अन्य कैब ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है लेकिन इस घटना ने दिल्ली की सड़कों पर सुरक्षा और ट्रैफिक नियमों के पालन पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं।

 

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क्या है पूरी घटना?

घटना द्वारका साउथ थाना क्षेत्र के लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज के पास की है। सुबह करीब 11:57 बजे एक बेकाबू स्कॉर्पियो ने सामने से आ रही साहिल की बाइक को जोरदार टक्कर मारी। टक्कर मारने के बाद गाड़ी अनियंत्रित होकर पास खड़ी एक टैक्सी से जा भिड़ी। चश्मदीदों और साहिल की मां के अनुसार, साहिल काफी देर तक सड़क पर तड़पता रहा लेकिन उसे समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सका। हादसे में घायल कैब चालक अजीत सिंह का इलाज फिलहाल अस्पताल में चल रहा है।

मृतक की मां ने क्या बताया?

साहिल की मां इन्ना माकन ने बताया कि उनके बेटे की जान आरोपी के रीलबाजी और स्टंट बाजी के चक्कर में गई है। उन्होंने मीडिया से अपील की है कि वह उनकी मदद करें। इन्ना ने बताया कि जिस स्कॉर्पियो ने उनके बेटे को टक्कर मारी, वह कोई पहली बार नियम नहीं तोड़ रही थी। उस गाड़ी पर पहले से ही तेज रफ्तार के 13 चालान दर्ज है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उस गाड़ी को एक 19 साल का लड़का अक्षत्रा सिंह चला रहा था जिसके पास कोई ड्राइविंग लाइसेंस तक नहीं था।

आरोपी को जमानत

पुलिस ने आरोपी चालक को मौके से गिरफ्तार तो किया लेकिन आरोपी साहिल को बोर्ड परीक्षा देने के आधार पर अंतरिम जमानत दे दी गई है। साहिल की मां ने बताया कि जब परिवार बेटे के अंतिम संस्कार में व्यस्त था, तब आरोपी को रिहा कर दिया गया।

 

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पुलिस की कार्रवाई

पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 281 (लापरवाही से वाहन चलाना) और 106(1) (लापरवाही से मौत) के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि वे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं। हालांकि, 13 चालान होने के बावजूद वह गाड़ी सड़कों पर कैसे दौड़ रही थी, इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है।


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