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7 नहीं... 10 साल जेल में रहेंगे आजम खान, कोर्ट ने सजा और जुर्माना दोनों बढ़ाया

आजम खान की सजा को अदालत ने तीन साल बढ़ा दिया है। बेटे की सजा में कोई बदलाव नहीं किया है। मगर जुर्माना राशि को बढ़ाकर साढ़े तीन लाख रुपये कर दिया है।

SP leader Azam Khan

सपा नेता आजम खान। (Photo Credit: PTI)

समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। शनिवार को रामपुर की एक अदालत ने आजम खान को दो पैन कार्ड मामले मिली सात साल की सजा को बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया है। वहीं उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को मिली सात साल की सजा को बरकरार रखा है।

 

बता दें कि दो पैन कार्ड मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने आजम खान और अब्दुल्ला आजम को सात-सात साल की सजा सुनाई थी। दोनों पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था। बाद में रामपुर के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय में अभियोजन पक्ष ने एक याचिका दाखिल की और सजा बढ़ाने की मांग की। शनिवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश विजय कुमार ने यह आदेश दिया।

 

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अब्दुल्ला पर साढ़े तीन लाख रुपये का जुर्माना

सहायक जिला सरकारी वकील सीमा सिंह राणा ने बताया कि कोर्ट ने आजम खान की सजा को तीन साल बढ़ा दिया है। वहीं जुर्माना राशि भी पांच लाख रुपये कर दी है। अब्दुल्ला आजम खान को मिली सात साल की सजा को बरकरार रखा है। जुर्माने को बढ़ाकर साढ़े तीन लाख रुपये कर दिया है।

20 अप्रैल को खारिज हो चुकी याचिका

सीमा सिंह राणा ने बताया कि यह मामला नकली पैन कार्ड बनवाने से जुड़ा है। दोनों को पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है। हालांकि सजा के खिलाफ आजम खान और उनके बेटे ने याचिका दाखिल की थी। मगर 20 अप्रैल को ही यह याचिका खारिज हो चुकी है। अभियोजन पक्ष ने अदालत से सजा बढ़ाने की मांग की। कोर्ट ने शनिवार को इस संबंध में आदेश पारित किया।

 

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फैसले पर बीजेपी विधायक ने क्या कहा?

अदालत के फैसले पर रामपुर से बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, 'यह अपने आप में एक ऐतिहासिक फैसला है। हमने मूल सजा को इस आधार पर चुनौती दी थी कि वह बहुत कम थी और अदालत ने हमारी दलील सुनी। मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में भी सच की ही जीत होगी।'


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