दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राशन कार्ड पात्रता की खातिर सालाना आय की सीमा को सवा लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख तक करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अब लोगों को राशन कार्ड आवेदन के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। घर के पास स्थित सुविधा केंद्र से आवेदन सकेंगे। पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी।
सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, 'पहले आय की सीमा एक लाख रुपये थी। हमारी सरकार ने इसे बढ़ाकर सवा लाख किया। अब मंत्रिमंडल में चर्चा के बाद आय की सीमा को सरकार ढाई लाख रुपये तक ले जाने वाली है। जिसकी भी पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपये तक होगी, वह राशन कार्ड का आवेदन कर सकेगा।'
दिल्ली में फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 लागू
सीएम गुप्ता ने आगे कहा कि दिल्ली फूड सिक्योरिटी रूल्स 2026 के नियम 2013 से लागू हो जाने चाहिए। केंद्र ने सभी राज्यों को दे दिए थे। मगर दिल्ली में लागू नहीं हुए थे। उसी के कारण से ई-मेजरमेंट और बायोमेट्रिक नहीं हो पा रहा था। लोगों को यह सुविधाएं नहीं मिल रही थीं। हमने केंद्र सरकार की सभी गाइडलाइंस को लागू कर दिया है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 को दिल्ली में पूरी तरह से लागू किया गया है। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी।
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उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी व्यक्ति अपने घर के नजदीक स्थित सुविधा केंद्र से ऑनलाइन राशन कार्ड का आवेदन कर सकता है। 13 साल में लगभग 372542 आवेदन सरकार के पोर्टल पर पड़े हैं। पिछले सरकारों ने इन्हें नहीं बनाया।
ऑनलाइन हटेंगे और जुड़ेंगे नाम
दिल्ली सीएम ने बताया कि अब नए नियमों के मुताबिक लोगों को आवेदन करना होगा। बिना किसी परेशानी और बिना किसी दफ्तर के चक्कर काटे हुए डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से लोग राशन कार्ड का आवेदन कर पाएंगे। नए सदस्यों को जुड़वाने और हटवाने का काम डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से होगा।
सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि पहले आय स्वघोषित होती थी। कोई जांच भी नहीं होती थी। उसके पीछे बड़ी धांधली होती थी। जरूरतमंद व्यक्ति को राशन नहीं मिल पाता था। बिना जरूरत वाले व्यक्ति का राशन कार्ड बन जाता था। अब राशन कार्ड आवेदन पर आय प्रमाण पत्र जमा करवाना होगा। सीएम ने बताया कि पूरी प्रक्रिया आसान और साधारण दस्तावेजों की जरूरत होगी।
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राशन कार्ड आवेदन पर कौन से दस्तावेज लगेंगे?
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- सदस्यों का विवरण