तमिलनाडु के चेन्नई में पूर्व केंद्रीय मंत्री एमके अलागिरी की बेटी कयालविझी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिन्हें अब जमानत मिल गई है। कयालविझी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के मैनेजर को थप्पड़ मारा था। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक, बैंक मैनेजर और कयालविझी के बीच बहस हुई थी, जिस दौरान गुस्से में आकर कयालविझी ने उन्हें थप्पड़ मार दिया था। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
यह मामला 20 जुलाई को अड्यार इलाके की एसबीआई शाखा में हुई थी। कयालविझी ने एसबीआई (SBI) बैंक ब्रांच मैनेजर को थप्पड़ मारा था। इस घटना के बाद कयालविझी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 296(बी), 329(2) और 351(2) के तहत मामला दर्ज किया। इन धाराओं के तहत आरोपी को तीन साल से कम की सजा मिल सकती है।
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क्यों मारा थप्पड़?
पुलिस की जांच-पड़ताल के मुताबिक, बैंक की यह शाखा उस बिल्डिंग में थी, जिसकी मालकिन कयालविझी हैं। पिछले कुछ समय से बिल्डिंग की लिफ्ट खराब थी। लिफ्ट की मरम्मत कराने के लिए बैंक मैनेजर हरशीन सिंह ने कयालविझी से बात की थी। उसी बातचीत के दौरान दोनों के बीच बहस होने लगी। तभी कयालविझी ने हरशीन सिंह को थप्पड़ मार दिया। इस घटना का फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कयालविझी ब्रांच मैनेजर के साथ बात कर रही थीं। बातचीत जल्द ही बहस में तब्दील हो गई, जिसके बाद कयालविझी ने गुस्से में आकर मैनेजर पर हाथ उठा दिया और उन्हें थप्पड़ मार दिया। इस दौरान वहां मौजूद एक तीसरा व्यक्ति कयालविझी को रोकता नजर आया।
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इस मामले में आरोपी को तीन साल से कम की सजा का प्रावधान है। कयालविझी को गिरफ्तार किया गया, जिसके कुछ समय बाद उन्हें जमानत मिल गई। फिलहाल इस मामले की जांच-पड़ताल जारी है। इसी कारण पुलिस ने कयालविझी को जांच पूरी होने तक शहर से बाहर न जाने के लिए कहा है।