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शादी के विवाद में बेटी की हत्या, 112 पर बोला झूठ; पिता-सौतेली मां को उम्रकैद

उत्तर प्रदेश के गोंडा में बेटी की हत्या के दोषी पिता और सौतेली मां को उम्रकैद हुई है। हत्या के बाद पिता ने 112 पर झूठी सूचना दी थी। कोर्ट ने दोनों पर 25-25 हजार रुपये जुर्माना लगाया।

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प्रतीकात्मक तस्वीर, Photo Credit: ChatGPT

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उत्तर प्रदेश के गोंडा में बेटी की हत्या के मामले में अदालत ने उसके पिता और सौतेली मां को उम्रकैद की सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्गा नारायण सिंह ने दोनों को हत्या का दोषी ठहराते हुए 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला जून 2024 का है। अभियोजन के मुताबिक, हत्या के बाद आरोपियों ने पुलिस को गुमराह करने के लिए 112 नंबर पर झूठी सूचना दी थी।

 

जिला शासकीय अधिवक्ता बसंत शुक्ला के अनुसार, घटना 10-11 जून 2024 की रात धनप्यूर थाना क्षेत्र के तुलसीपुर माधवगंज में हुई थी। आरोपी राजेश शुक्ला ने 112 पर फोन कर दावा किया था कि उसके भाइयों ने उस पर और उसकी बेटी पर हमला किया है। पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवती को अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

 

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जांच में सामने आई आरोपियों की भूमिका

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के साथ घटनास्थल से सबूत जुटाए। फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वायड की मदद से भी जांच की गई। मृतक के नाना बृज बिहारी मिश्रा की शिकायत पर केस दर्ज किया गया। जांच के दौरान पुलिस को राजेश और उसकी पत्नी किरण की भूमिका पर शक हुआ। धनप्यूर पुलिस और SOG सर्विलांस की संयुक्त टीम ने दोनों को 12 जून 2024 को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने 11 जुलाई को दोनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।

 

अभियोजन के मुताबिक, राजेश अपनी बेटी श्वेता की शीदी एक युवक से कराना चाहता था। श्वेता इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी। बताया गया कि जिस युवक से उसकी शादी कराई जा रही थी वह दहेज हत्या के एक मामले में आरोपी था। इसके अलावा रोजेश का अपने भाइयों के साथ पैतृक मकान और जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था। अभियोजन ने आरोप लगाया कि इन्हीं विवादों के बीच राजेश और किरण ने मिलकर श्वेता की हत्या की।

 

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पिता-सौतेली मां को उम्रकैद की सजा

अभियोजन पक्ष के अनुसार, राजेश और किरण ने चाकू से श्वेता का गला काटकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद राजेश 112 पर फोन करके अपने भाइयों पर हमला करने का आरोप लगाया ताकि पुलिस का शक उन पर जाए। अदालत में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें, गवाहों के बयान और अन्य सबूतों पर गौर किया गया। इसके बाद कोर्ट ने राजेश और किरण को हत्या का दोषी माना। मंगलवार को दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई और 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।

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