महाराष्ट्र में सरकार ने 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना' के लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया है। सरकार ने प्रक्रिया पूरी करने के लिए लाभार्थियों को दो महीने का समय दिया है। इसे लेकर सरकार की ओर से एक आदेश जारी कर इसकी सूचना दी गई। एक अधिकारी ने बताया कि इस संबंध में एक सरकारी आदेश (जीआर) जारी किया गया है।
महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। उन्होंने लिखा, 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना' की सभी लाभार्थी बहनों के लिए वेब पोर्टल https://ladakibahin.maharashtra.gov.in पर ई-केवाईसी सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। योजना की सभी लाभार्थी बहनों से विनम्र अनुरोध है कि आज से अगले 2 महीनों के भीतर ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर लें।
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उन्होंने कहा है कि यह प्रक्रिया बहुत आसान, सहज और सुविधाजनक है और योजना में पारदर्शिता बनाए रखने और पात्र लाभार्थियों को नियमित लाभ सुनिश्चित करने के लिए सभी को यह प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। यह प्रक्रिया भविष्य में अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में भी उपयोगी होगी।
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मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना' महाराष्ट्र सरकार की एक योजना है। इसका उद्देश्य राज्य की महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता देना है। महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार करना। इसके साथ परिवार में उनकी भूमिका को मजबूत करना है। इस योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र की 21 से 65 वर्ष आयु की महिलाओं को सीधे उनके बैंक खातों में प्रति माह ₹1,500 की राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से प्रदान की जाती है।
महाराष्ट्र सरकार ने इस योजना के लिए 46,000 करोड़ रुपये का बजट रखा था। पहले चरण में इस योजना का लाभ 1.25 लाख महिलाओं तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, जुलाई 2024 में शुरू की गई इस योजना के तहत 2.25 करोड़ महिलाओं को पैसा मिलेगा।