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फैसल खान नहीं होंगे गिरफ्तार, कोर्ट ने दी राहत, फायरिंग मामले में सुनाया फैसला

मशहूर टीचर खान सर उर्फ फैजल खान को गिरफ्तारी से राहत मिल गई है। पटना कोर्ट ने उनकी अग्रिम याचिका मंजूर कर ली है और अगले आदेश तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।

Khan Sir institute attack

खान सर इंस्टीट्यूट, Photo Credit: PTI

मशहूर शिक्षक और खान ग्लोबल कोचिंग के संचालक खान सर उर्फ फैजल खान को कोचिंग संस्थान फायरिंग मामले में बड़ी राहत मिली है। पटना की कोर्ट ने इस मामले में उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट के इस फैसले के बाद खान सर को तत्काल कानूनी राहत मिली है। अब तक उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई थी। 

 

यह मामला हाल ही में पटना के कदमकुआं इलाके में स्थित खान सर के कोचिंग संस्थान से जुड़ी फायरिंग और हिंसा की घटना से संबंधित है। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया था और जांच के दौरान खान सर का नाम भी सामने आया। इसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की संभावना बढ़ गई थी।

 

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खान सर को मिली राहत

इस मामले में खान सर की ओर से कोर्ट का रुख किया गया और अग्रिम राहत की मांग की गई। उनके वकील ने पहले ही स्पष्ट किया था कि खान सर कोर्ट में सरेंडर नहीं करेंगे और कानूनी प्रक्रिया के तहत अग्रिम जमानत और गिरफ्तारी से राहत की मांग करेंगे। बताया गया कि को्रट ने उपलब्ध तथ्यों को देखते हुए फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आदेश दिया। यह राहत अंतरिम है और आगे की सुनवाई में मामले पर अगला फैसला लिया जाएगा। हालांकि, कोर्ट के इस फैसले से खान सर कुछ समय के लिए गिरफ्तारी से राहत मिल गई है। 

क्या है पूरा विवाद?

घटना की शुरुआत पटना में खान सर उर्फ फैजल खान के कोचिंग संस्थान के बाहर 2 जून को फायरिंग हुई। शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार, संस्थान के बाहर गोली चलने की घटना सामने आई, जिसके बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया। इस घटना में एक सिक्योरिटी गार्ड घायल भी हुआ था। बाद में जानकारी सामने आई थी कि खान सर के कहने पर ही गार्ड ने फायरिंग की थी। इसके बाद से पुलिस खान सर की तलाश में थी। पटना में उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ छात्र सड़कों पर भी उतरे और पुलिस से भी टकराए। जांच एजेंसियों ने घटना के कारणों और इसमें शामिल लोगों की भूमिका की जांच शुरू की थी, जिनमें खान सर का नाम भी शामिल था। 

 

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खान सर पर एफआईआर

जांच के दौरान कुछ आरोप सामने आए कि कोचिंग परिसर से जुड़े लोगों की भूमिका की भी जांच की जाए। इसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और खान सर का नाम भी जांच के दायरे में आया। । पटना के कदमकुआं थाने में दर्ज एफआईआर में खान सर समेत तीन लोगों का नाम शामिल है। इसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 और आर्म्स एक्ट की धारा 25(9), 27 और 35 के तहत मामला दर्ज किया गया। वहीं दूसरी ओर खान सर की ओर से इसे साजिश बताया गया और कहा गया कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।

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