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पत्नी गैर मर्द के साथ रोमांटिक फोटो डाले, यह क्रूरता, किस कोर्ट ने सुनाया फैसला?

जयपुर के कोर्ट के जज ने एक रोचक फैसला सुनाया, जहां जज के मुताबिक शादीशुदा होने के बावजूद दूसरे व्यक्ति के साथ रोमांटिक पोस्ट करना क्रूरता है।

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प्रतीकात्मक तस्वीर, Photo Credit- Gemini

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राजस्थान के जयपुर के फैमिली कोर्ट के जज अपने फैसले की वजह से सुर्खियों में हैं। जहां जज ने एक तलाक का फैसला लेते हुए एक रोचक तर्क दिया है। इस फैसले के दौरान जज ने बताया है कि अगर आप शादीशुदा हैं लेकिन दूसरे व्यक्ति के साथ रोमांटिक पोस्ट डाल रहे हैं, तो यह दंपत्ति के लिए मानसिक क्रूरता है। इस कोर्ट में एक दंपत्ति ने तलाक की अर्जी दी थी, जिसमें पति ने अपनी पत्नी पर आरोप लगाया था कि उसका किसी अन्य व्यक्ति के साथ प्रेम संबंध है, जिनके साथ वह सोशल मीडिया पर फोटो शेयर करती है। जिसके विरोध में पत्नी ने बताया था कि उसका इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया था। हैकर ने ही पोस्ट किए थे।

 

यह मामला 17 अप्रैल का था, जब जयपुर के फैमिली कोर्ट में जज ने दंपत्ति के तलाक का फैसला सुनाया था। जानकारी के लिए बता दें कि इस दंपत्ति की शादी 2015 में हुई थी, जो 2017 से मतभेद और आपसी झगड़ों की वजह से अलग हो गए थे। पति के मुताबिक शादी के बाद पत्नी अपने सास-ससुर के साथ नहीं रहना चाहती थी। जिसके बाद वे दोनों एक किराए के मकान में रहने लगे थे। परिवार से अलग रहने के बाद भी दंपत्ति के बीच मनमुटाव होता रहा। इस वजह से दोनों 2017 से अलग रहने लगे। जिनकी शादी को 10 साल बाद कोर्ट ने खत्म कर दिया।

 

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तलाक के दौरान पति ने लगाए आरोप

कोर्ट में व्यक्ति ने अपनी पत्नी पर आरोप लगाया था कि उसका किसी और के साथ प्रेम संबंध था। इस दावे को साबित करने के लिए पति ने महिला की किसी अन्य शख्स के साथ वाली फोटो कोर्ट में दिखाई थी। यह फोटो महिला के इंस्टाग्राम पोस्ट की थी, जिसके कैप्शन में 'आई लव यू जान' लिखा था। कोर्ट ने जांच-पड़ताल के बाद पाया कि महिला ने इंस्टाग्राम पर खुद को सिंगल बताया है।

 

इस फोटो को लेकर महिला ने बताया कि यह फोटो उसके जीजा (बहन के पति) के साथ की है। साथ ही कोर्ट में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला, जिससे यह साबित हो सके कि महिला का किसी अन्य शख्स के साथ प्रेम संबंध है।

 

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फोटो को लेकर क्या है महिला की दलील ?

कोर्ट में महिला ने सफाई देते हुए कहा था कि उसका इंस्टाग्राम अकाउंट किसी ने हैक कर लिया था। साथ ही महिला ने बताया था कि हैकर ने ही फोटो पोस्ट की है। हालांकि कोर्ट के जज ने इस दावे को सच नहीं माना, महिला ने अकाउंट हैक होने के बाद कोई शिकायत नहीं कराई थी।

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