तमिलनाडु राज्य सरकार ने सरकारी विभागों में काम करने वाली महिलाओं को राहत दी है, जहां राज्य सरकार ने घोषणा की है कि महिला कर्मचारियों को तीसरे बच्चे के जन्म के बाद सिर्फ 12 हफ्तों की नहीं, बल्कि 365 दिनों की मैटरनिटी लीव मिलेगी। तमिलनाडु में महिलाओं को पहले 2 बच्चों के जन्म के बाद 1 साल की मैटरनिटी लीव मिलती थी, जबकि तीसरे बच्चे के जन्म पर 84 दिनों की ही मैटरनिटी लीव दी जाती थी। यह ऐलान तमिलनाडु के मंत्री सरथकुमार ने 18 अगस्त को विधानसभा में किया था।
तमिलनाडु सरकार के इस फैसले से कई महिलाएं खुश हैं। सरथकुमार ने यह ऐलान करते वक्त कहा था कि सरकार सामाजिक कल्याण पर खास तौर पर ध्यान देती है, इसलिए महिलाओं की मैटरनिटी लीव की अवधि को बढ़ाया गया है। जानकारी के लिए बता दें, यह मैटरनिटी लीव उन्हीं महिलाओं को मिलेगी, जो लीव से जुड़े नियमों का पालन करेंगी।
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कुछ सालों में मैटरनिटी लीव
तमिलनाडु सरकार ने पिछले कुछ सालों में कई बार मैटरनिटी लीव बढ़ाई है, जहां 2011 से पहले मैटरनिटी लीव 90 दिन होती थी। इसे बढ़ाकर 6 महीने किया गया था। 2016 में इसे और बढ़ाकर 9 महीने कर दिया गया और जुलाई 2021 में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) और ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (AIADMK) की राज्य सरकारों ने इसे एक साल तक बढ़ा दिया। हालांकि तीसरे बच्चे के जन्म पर 84 दिनों की ही मैटरनिटी लीव दी जाती थी।
पीटीआई के मुताबिक, 365 दिनों की लीव उन महिलाओं को मिलेगी, जिनके दो बच्चे जीवित हों। उन्हीं महिलाओं को यह मैटरनिटी लीव मिल पाएगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, जिन महिला कर्मचारियों के 2 बच्चे थे, उन्हें तीसरे बच्चे के जन्म के बाद सैलरी के साथ 12 हफ्तों की मैटरनिटी लीव दी जाती थी।
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पल्लवी के बच्चे को लेकर हुआ विवाद
तमिलनाडु में तमिलागा वेट्री कजगम (TVK) की विधायक आर पल्लवी विधानसभा सत्र में अपने नवजात बच्चे के साथ आई थीं। जिसको लेकर विवाद हुआ था, जहां पल्लवी कथित तौर पर अपने बच्चे को एक देखभाल करने वाले व्यक्ति के पास छोड़ दिया था। उसके बाद पल्लवी अपने बच्चे को मुख्यमंत्री विजय से मिलवाने ले गई थीं, जिसको लेकर उन पर लोगों ने सवाल उठाए। कई लोगों ने ट्रोल करते हुए कहा कि पल्लवी अपने बच्चे को हर जगह अपने साथ ले जाती हैं।
इस विवाद को लेकर पल्लवी ने एक यूट्यूब चैनल पर कहा, 'इसमें हंगामा करने वाली क्या बात है? मैं नवजात बच्चे को घर पर कैसे छोड़ सकती हूं? सोच-समझकर ही कोई बोलें। अगर आप दूसरों का दर्द नहीं समझ सकते तो कोई बात नहीं लेकिन ट्रोल न करें।'