चुनाव आयोग के जरिए देशभर में मतदाता सूची को दुरुस्त और पारदर्शी बनाने की दिशा में चलाए जा रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) अभियान के तहत एक बड़ा कदम उठाया गया है। पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हटाए गए मतदाताओं की सूची जारी होने के बाद अब ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य मृत, स्थानांतरित, दोहरे या अयोग्य मतदाताओं के नाम हटाकर केवल पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल करना है।
ड्राफ्ट सूची के जारी होते ही दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया शुरू होगी, जिससे मतदाताओं को अपने नाम जोड़ने या सुधार कराने का अवसर मिलेगा। चुनाव आयोग का यह कदम आगामी चुनावों से पहले मतदाता सूची को ज्यादा सटीक, भरोसेमंद और निष्पक्ष बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल के अलावा राजस्थान, गोवा, पुडुचेरी और लक्षद्वीप की ड्राफ्ट मतदाता सूची भी प्रकाशित की जाएगी।
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चुनाव आयोग ने उन मतदाताओं की सूची जारी की है, जिनके नाम अलग-अलग वजहों से हटाए गए हैं। इनमें ऐसे मतदाता शामिल हैं जो अनुपस्थित पाए गए, स्थान बदल चुके हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जिनके नाम दोहराए गए थे या अन्य वजहों से अयोग्य पाए गए। यह सूची संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया का कार्यक्रम 27 अक्टूबर को घोषित किया गया था और इसकी शुरुआत 4 नवंबर से हुई थी।
ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने के साथ ही गणना (Enumeration) चरण समाप्त हो जाएगा। इसके बाद दावे और आपत्तियों (Claims and Objections) की प्रक्रिया शुरू होगी। इस दौरान सुनवाई, जांच और सत्यापन किया जाएगा। पूरी प्रक्रिया के बाद अंत में अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी।
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ड्राफ्ट मतदाता सूची में अपना नाम कैसे देखें?
- मतदाता इन तरीकों से अपना नाम चेक कर सकते हैं:
- चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट voters.eci.gov.in या अपने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर जाकर चेक किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, पश्चिम बंगाल के मतदाता ceowestbengal.wb.gov.in और राजस्थान के मतदाता election.rajasthan.gov.in पर सूची देख सकते हैं।
- अपने मतदान केंद्र पर जाकर बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) से भी सूची देखी जा सकती है।
- ECINET मोबाइल ऐप के जरिए भी मतदाता सूची चेक की जा सकती है।
- पोर्टल पर नाम या EPIC (वोटर आईडी) नंबर डालकर खोज की जा सकती है।
अगर ड्राफ्ट सूची में नाम नहीं हो तो क्या करें?
अगर किसी मतदाता का नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं है, तो वह तय समय सीमा के भीतर दावा या आपत्ति दर्ज कर सकता है।
इसके लिए प्रक्रिया इस प्रकार है:
- फॉर्म 6 (नया पंजीकरण/नाम जोड़ने के लिए) भरना होगा।
- इसके साथ Annexure IV (घोषणा पत्र) और पहचान या निवास से जुड़े जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे।
- यह आवेदन ऑनलाइन voters.eci.gov.in, ECINET ऐप, या ऑफलाइन BLO के पास दिया जा सकता है।
- दावे और आपत्तियों की अवधि 16 दिसंबर से शुरू होकर 15 जनवरी 2026 तक चलेगी। इसके बाद अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी।