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फैसल खान चाहते हैं रद्द हो FIR, पुलिस कर रही विरोध, कहां फंसा है मामला?

फैसल खान ने कोर्ट से कहा था कि पुलिस देर से पहुंची थी इसलिए फायरिंग हुई। वह FIR रद्द कराना चाहते हैं। पुलिस तैयार नहीं है।

Faisal Khan

फैसल खान उर्फ खान सर। Photo Credit: KhanSir/YT

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बिहार पुलिस ने पटना हाईकोर्ट में एजुटेकटर फैसल खान (खान सर) की FIR रद्द करने वाली याचिका का विरोध किया है। पुलिस का कहना है कि वैध आर्म्स लाइसेंस होने का मतलब ये नहीं है कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक जगह पर बिना रोक-टोक के गोली चला सकता है। 2 जून को पटना के मुसल्लहपुर हाट इलाके में खान ग्लोबल स्टडीज (KGS) कोचिंग संस्थान के बाहर हिंसा हुई थी। अब पुलिस ने अदालत से यह दलील दी है। 

 2 जून को ही एक कोचिंग संस्था ने जुड़े लोगों ने कथित तौर पर संस्थान पर हमला किया था और सुरक्षाकर्मी को पीटा था। संस्थान के सिक्योरिटी गार्ड ने फायरिंग की, जिसके बाद एक अलग FIR दर्ज की गई। पुलिस ने हाईकोर्ट में दाखिल अपने जवाब में कहा कि FIR सिर्फ अटकलों पर नहीं, बल्कि विश्वसनीय जानकारी और घटना की जांच के बाद दर्ज की गई है। 

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पुलिस क्यों विरोध कर रही है?

इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने दावा किया है कि वायरल वीडियो, स्वतंत्र गवाहों के बयान, हथियारों की बरामदगी और लाइसेंस की जांच जैसे कई सबूत सामने आए हैं। फैसल खान की तरफ से कहा गया था कि उनके पास से कोई हथियार या गोली बरामद नहीं हुई, इसलिए उन पर मामला नहीं बनता। पुलिस ने इसे खारिज करते हुए कहा कि जांच सिर्फ हथियार बरामद होने तक सीमित नहीं है। अगर कोई व्यक्ति उकसाने, मदद करने या शामिल होने का दोषी है तो वह भी जिम्मेदार होगा। 

पुलिस के तर्क क्या हैं?

पुलिस का तर्क है कि सिक्योरिटी गार्डों के पास वैध लाइसेंस भले ही था लेकिन सार्वजनिक जगह पर फायरिंग करना गैरकानूनी है। लाइसेंस की शर्तों का पालन हुआ या नहीं, यह जांच का विषय है। राज्य सरकार ने कहा कि अभी जांच चल रही है और इसमें हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट की अलग-अलग धाराओं के तहत कार्रवाई हो रही है। 

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क्यों FIR रद्द नहीं होने दे रही है पुलिस?

सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए पुलिस ने कहा कि इस स्टेज पर FIR रद्द नहीं की जा सकती। पहले पटना की एक अदालत ने फैसल खान और उनके तीन स्टाफ सदस्यों को अग्रिम जमानत दे दी थी, जबकि दो गिरफ्तार सिक्योरिटी गार्डों को नियमित जमानत मिल चुकी है। 

फैसल खान की तरफ से वकील अभिषेक कुमार ने कहा कि मामला अदालत में विचाराधीन है, इसलिए बाहर इसकी मेरिट पर कुछ नहीं कहेंगे। वे कोर्ट में ही अपना जवाब देंगे। अभी हाईकोर्ट में यह याचिका लंबित है और जांच अभी भी जारी है।


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