छोटे दुकानदार FSSAI लाइसेंस कैसे लें? जानें ऑनलाइन आवेदन का आसान तरीका
अगर आप खाने-पीने का कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो FSSAI लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है। कैसे इसके लिए आवेदन करें, तरीका जानिए।

प्रतीकात्मक तस्वीर, Photo Credit- ChatGPT
अगर आप किराना दुकान, मिठाई की दुकान, चाय-नाश्ते का स्टॉल, बेकरी या किसी भी तरह का खाने पीने का सामान बेचते हैं तो आपके लिए एफएसएसएआई लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन जरूरी हो सकता है। यह लाइसेंस बताता है कि आपका कारोबार खाद्द सुरक्षा के नियमों के अनुसार चल रहा है। अब इसकी आवेन प्रक्रिया भी ऑनलाइन हो गई है जिससे छोटे दुकानदार घर बैठे आवेदन कर सकते हैं।
कई छोटे व्यापारी यह नहीं जानते कि उन्हें एफएसएसएआई लाइसेंस की जरूरत है या सिर्फ रजिस्ट्रेशन से काम चल जाएगा। ऐसे में कारोबार शुरू करने से पहले यह समझना जरूरी है कि किसे कौन सा लाईसेंस लेना है, आवेदन कैसे करना है और किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है।
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FSSAI लाइसेंस क्या होता है?
FSSAI (Food Safety and Standards Authority of India) देश में खाने-पीने की चीजों की गुणवत्ता और सुरक्षा की निगरानी करने वाली सरकारी संस्था है। अगर कोई व्यक्ति या व्यवसाय खाद्य पदार्थ बनाता है, बेचता है, पैक करता है, स्टोर करता है या सप्लाई करता है तो उसे नियमों के अनुसार एफएसएसएआई रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस लेना पड़ सकता है।
किन दुकानदारों को इसकी जरूरत पड़ती है?
- किराना दुकान
- मिठाई की दुकान
- चाय और नाश्ते का स्टॉल
- बेकरी
- होटल और रेस्टोरेंट
- फूड ट्रक
- डेयरी और दूध विक्रेता
- ऑनलाइन फूड बिजनेस
- मसाले, अचार, स्नैक्स या अन्य खाद्य उत्पाद बनाने वाले
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
अगर आप ऑनलाइन एफएसएसएआई लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो पूरी प्रक्रिया FoSCoS (Food Safety Compliance System) पोर्टल के जरिए होती है। आवेदन करने के लिए ये आसान स्टेप्स फॉलो करें।
स्टेप 1: FoSCoS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें
सबसे पहले FoSCoS पोर्टल पर जाएं और Food Business Operator (FBO) के रूप में अपना अकाउंट बनाएं। इसके लिए मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और जरूरी जानकारी भरनी होगी। ओटीपी से सत्यापन होने के बाद आपका अकाउंट तैयार हो जाएगा।
स्टेप 2: अपने कारोबार के हिसाब से लाइसेंस चुनें
लॉगिन करने के बाद Apply for License/Registration पर क्लिक करें। अब अपने कारोबार के प्रकार और सालाना टर्नओवर के अनुसार सही विकल्प चुनें। अगर कारोबार छोटा है तो Basic Registration जबकि बड़े कारोबार के लिए State या Central Licence का विकल्प चुनना होगा। गलत श्रेणी चुनने पर आवेदन में दिक्कत आ सकती है।
स्टेप 3: आवेदन फॉर्म भरें
अब आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी ध्यान से भरें। इसमें दुकान या कारोबार का नाम, पता, मालिक का नाम, संपर्क नंबर, किस तरह का खाद्य पदार्थ बेचते हैं, रोजाना का अनुमानित उत्पादन या क्षमता और पानी के स्रोत जैसी जानकारी देनी होती है। सभी जानकारी सही भरना जरूरी है।
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स्टेप 4: जरूरी दस्तावेज अपलोड करें
फॉर्म भरने के बाद आधार कार्ड, फोटो, पते का प्रमाण और अन्य जरूरी दस्तावेज अपलोड करें। दस्तावेज साफ और पढ़ने योग्य होने चाहिए। आमतौर पर पीडीएफ या तय फॉर्मेट में फाइल अपलोड करनी होती है।
स्टेप 5: आवेदन शुल्क जमा करें
इसके बाद ऑनलाइन फीस जमा करनी होती है। भुगतान यूपीआई, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के जरिए किया जा सकता है। फीस जमा होने के बाद उसकी रसीद अपने पास सुरक्षित रखें।
स्टेप 6: आवेदन की जांच होगी
आवेदन जमा होने के बाद विभाग उसकी जांच करता है। बेसिक रजिस्ट्रेशन के मामलों में दस्तावेजों की जांच के बाद रजिस्ट्रेशन जारी कर दिया जाता है। वहीं स्टेट और सेंट्रल लाइसेंस के लिए जरूरत पड़ने पर अधिकारी दुकान या प्रतिष्ठान का निरीक्षण भी कर सकते हैं। निरीक्षण में साफ-सफाई, किचन, स्टोरेज और खाद्य सुरक्षा के नियमों को देखा जाता है।
स्टेप 7: लाइसेंस डाउनलोड करें
आवेदन मंजूर होने के बाद आप FoSCoS पोर्टल से अपना FSSAI लाइसेंस डाउनलोड कर सकते हैं। इसका प्रिंट निकालकर दुकान या प्रतिष्ठान में ऐसी जगह लगाना चाहिए जहां ग्राहकों को आसानी से दिखाई दे। कई मामलों में यह नियमों के तहत जरूरी भी होता है।
किन दस्तावेजों की जरूरत होगी?
- आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- दुकान के पते का प्रमाण
- व्यवसाय की जानकारी
- मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी
कौन सा FSSAI लाइसेंस लेना होगा?
एफएसएसएआई लाइसेंस का चुनाव आपके कारोबार के आकार, टर्नओवर और बिजनेस पर निर्भर करता है। अगर आपको छोटा फूड बिजनेस है जैसे चाय-नाश्ते की दुकान, ठेला, घर से टिफिन या छोटा फूड स्टॉल तो आमतौर पर Basic Registration (बेसिक रजिस्ट्रेशन) की जरूरत होती है। अगर कारोबार बड़ा है और एक ही राज्य में चलता है तो स्टेट लाइसेंस लेना पड़ सकता है। वहीं कई राज्यों में कारोबार करने वाले, आयात-निर्यात करने वाले या बड़े स्तर के फूड बिजनेस के लिए सेंट्रल लाइसेंस जरूरी होता है। आवेदन करने से पहले अपने कारोबार की श्रेणी सही तरीके से जांच लेना चाहिए ताकि बाद में कोई परेशानी न हो।
लाइसेंस नहीं लेने पर क्या हो सकता है?
अगर नियमों के अनुसार एफएसएसएआई लाइसेंस जरूरी होने के बावजूद कोई खाद्द कारोबार बिना लाइसेंस के चलता है तो कार्रवाई हो सकती है। इसलिए कारोबार शुरू करने से पहले यह जरूर जांच लें कि आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए या लाइसेंस।
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लाइसेंस लेने के क्या फायदे हैं?
- ग्राहक का भरोसा बढ़ता है।
- कारोबार नियमों के अनुसार चलता है।
- कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कारोबार करने में सुविधा मिलती है।
- भविष्य में व्यवसाय बढ़ाने में मदद मिलती है।
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