हवाई यात्रा के दौरान लगेज खो जाना या बैगेज बेल्ट पर सामान नहीं मिलना यात्रियों के लिए बड़ी परेशानी बन सकता है। खासकर तब जब सामान में जरूरी कपड़े, डॉक्यूमेंट या अन्य महत्वपूर्ण चीजें हों। ऐसी स्थिति में यात्री को घबराने के बजाय तुरंत एयरलाइन के बैगेज काउंटर पर शिकायत दर्ज करानी चाहिए।
अगर बैगेज बेल्ट पर आपका सामान नहीं आता है, तो एयरपोर्ट से बाहर जाने से पहले एयरलाइन के Baggage Service Desk पर संपर्क करें। वहां अपने सामान की जानकारी दें और शिकायत दर्ज कराएं। एयरलाइन से शिकायत की रसीद या Property Irregularity Report (PIR) जरूर लें। यह आगे चलकर क्लेम करने में महत्वपूर्ण दस्तावेज हो सकता है।
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कौन-कौन से दस्तावेज हैं जरूरी?
लगेज खोने या देरी से मिलने की स्थिति में मुआवजा क्लेम करने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज संभालकर रखना चाहिए। जैसे कि बोर्डिंग पास, एयर टिकट, बैगेज टैग या बैगेज रसीद और एयरलाइन में दर्ज शिकायत की कॉपी या PIR की जरूरत पड़ सकती है। इसके अलावा अगर सामान नहीं मिलने के कारण आपको कपड़े, दवाइयां या अन्य जरूरी चीजें खरीदनी पड़ी हैं तो उनकी रसीद और बिल भी सुरक्षित रखें। साथ ही एयरलाइन की ओर से मिले ईमेल, SMS या शिकायत नंबर का रिकॉर्ड भी संभालकर रखना चाहिए।
क्या खोए हुए लगेज का मुआवजा मिलता है?
कुछ परिस्थितियों में खोए हुए चेक-इन लगेज के लिए यात्री एयरलाइन से मुआवजे का दावा कर सकते हैं। हालांकि, मुआवजे की राशि और पात्रता यात्रा के प्रकार, लागू नियमों और एयरलाइन की शर्तों पर निर्भर करता है। अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में लागू नियमों के तहत मुआवजे की सीमा अलग हो सकती है। अगर सामान सिर्फ देरी से पहुंचा है तो स्थिति अलग होती है।
ऐसे मामले में जरूरी सामान खरीदने पर हुए उचित खर्च की रसीदें संभालकर रखना उपयोगी है, क्योंकि एयरलाइन की पॉलिसी के अनुसार इन खर्चों के लिए क्लेम किया जा सकता है। क्लेम के लिए यात्री को एयरपोर्ट पर ही शिकायत दर्ज करानी चाहिए और बैगेज टैग, बोर्डिंग पास, शिकायत नंबर और खरीदारी की रसीदें सुरक्षित रखनी चाहिए। इसके बाद संबंधित एयरलाइन की निर्धारित प्रक्रिया के तहत क्लेम किया जा सकता है।
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एयरलाइन में क्लेम कैसे करें?
लगेज खोने या नहीं मिलने की स्थिति में यात्री को सबसे पहले एयरपोर्ट पर ही संबंधित एयरलाइन के Baggage Service Desk पर शिकायत दर्ज करानी चाहिए। एयरलाइन को बैगेज टैग और यात्रा की जानकारी देने के बाद शिकायत की रसीद जरूर लें। इसके बाद एयरलाइन की वेबसाइट, ऐप, कस्टमर केयर या ईमेल के जरिए बैगेज क्लेम फाइल किया जा सकता है। क्लेम के साथ बोर्डिंग पास, बैगेज टैग, शिकायत नंबर और जरूरत पड़ने पर सामान में मौजूद वस्तुओं या देरी के कारण किए गए जरूरी खर्च की रसीदें जमा करनी चाहिए। अगर एयरलाइन से शिकायत करने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं होता है तो यात्री AirSewa के जरिए शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
AirSewa पोर्टल पर शिकायत कैसे दर्ज करें?
अगर एयरलाइन में शिकायत करने के बाद भी लगेज से जुड़ी समस्या का समाधान नहीं होता है। तो यात्री AirSewa पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। शिकायत दर्ज कराने के लिए इन स्टेपस को करें फोलो।
- AirSewa पोर्टल पर जाएं।
- वहां Register या Sign Up करके अपना अकाउंट बनाएं। ईमेल और जरूरी जानकारी दर्ज करें।
- लॉगिन करने के बाद Complaint दर्ज करने का विकल्प चुनें।
- शिकायत की कैटेगरी में Baggage या Luggage से जुड़ी समस्या चुनें।
- अपनी फ्लाइट की जानकारी, टिकट नंबर, यात्रा की तारीख और एयरलाइन का नाम भरें।
- एयरलाइन में पहले दर्ज की गई शिकायत का Complaint Number और उपलब्ध दस्तावेजों की जानकारी दें।
- समस्या को स्पष्ट रूप से लिखकर शिकायत सबमिट करें।
- शिकायत सबमिट होने के बाद मिलने वाला Complaint Number जरूर सेव कर लें। इसी नंबर से आगे शिकायत का स्टेटस ट्रैक किया जा सकता है।