नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) का फायदा लोगों को उनके बुढ़ापे में मिलता है। इस स्कीम लोग अलग-अलग जगह निवेश करके रिटायरमेंट के बाद अच्छी कमाई कर सकते हैं। NPS में लोगों को लंबे समय तक इंवेस्ट करना पड़ता है। पहले यह योजना केवल सरकारी नौकरी करने वालों के लिए ही होती थी लेकिन साल 2009 में इसे सभी कैटेगरी के लोगों के लिए खोल दिया गया। NPS में खाता खोलने के बहुत से फायदे होते हैं। चलिए जानते हैं NPS के बारे में सब कुछ।
नेशनल पेंशन स्कीम केंद्र सरकार की सामाजिक सुरक्षा पहल है जिसका उद्देश्य सभी लोगों को उनके रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2004 को की गई थी। इसमें आप नौकरी के दौरान नियमित निवेश करते हैं और रिटायरमैंट के बाद पेंशन पा सकते हैं। यह योजना बुढ़ापे का सहारा बनने में मदद करता है।
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NPS से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी
NPS में राज्य सरकार के कर्मचारी, केंद्रीय सरकारी कर्मचारी, प्राइवट सेक्टर के कर्मचारी और आम नागरिक भी निवेश कर सकते हैं। खास बात यह है कि इस योजना में कोई भी भारतीय नीगरिक निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा NPS में नॉन रेजिडेंट इंडियन भी इंवेस्ट कर सकते हैं। इस स्कीम में 18 साल लेकर 70 साल तक के व्यक्ति निवेश करने के योग्य होते हैं।
NPS में दो तरह के खाते खोले जाते हैं। पहला टियर-1 और दूसरा टियर-2 होता है। यह दोनों टियर एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। टियर 1 में 60 साल की उम्र तक फंड विद्ड्रॉल नहीं कर सकते हैं। टियर 2 में NPS अकाउंट एक सेविंग अकाउंट है जहां से कस्टमर अपनी जरूरत के हिसाब से पैसा निकाल सकता है।
नेशनल पैंशन स्कीम में मासिक या फिर सालाना निवेश करने की सुविधा मिलती है। इस योजना में आप 1,000 रुपये महीने से निवेश कर सकते हैं। NPS में आप अपने नाम या फिर अपनी पत्नी के नाम से भी खाता खुलवा सकते हैं। आपको बता दें कि NPS को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण की ओर से चलाया जाता है जिसके कारण यह काफी सेफ होता है। पूरी दुनिया में लोग इस योजना को बेहद पसंद कर रहें हैं और बड़े पैमाने अकाउंट खुलवा रहे हैं।
NPS के लिए जरूरी दस्तावेज
- पैन कार्ड
- आधार कार्ड
- वोटर आईडी कार्ड
- पासपोर्ट
- बैंक पासबुक
- ड्राइविंग लाइसेन्स
- राशन कार्ड
- बैंक द्वारा जारी किया गया पीओपी प्रमाण पत्र
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NPS में ऑनलाइन अकाउंट कैसे खोलें?
- सबसे पहले NPS की आधिकारिक e-NPS वेबसाइट पर जाएं।
- वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन या नया पंजीकरण विकल्प चुनें।
- इसके बाद आधार कार्ड या पैन कार्ड की मदद से रजिस्ट्रेशन का विकल्प चुनें। आधार से रजिस्ट्रेशन करने के लिए मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना जरूरी है।
- इसके बाद मोबाइल नंबर पर आए OTP को दर्ज करके अपनी पहचान सत्यापित करें।
- अब अपनी पर्सनल जानकारी, पता, बैंक खाते की जानकारी और नॉमिनी से जुड़ी जानकारी भरें।
- अपनी पासपोर्ट साइज फोटो और अपना साइन अपलोड करें।
- अपनी पसंद के अनुसार पेंशन फंड और निवेश विकल्प चुनें।
- प्रारंभिक निवेश राशि जमा करें और आवेदन सबमिट कर दें।
- आवेदन सफल होने के बाद आपको स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (PRAN) जारी कर दिया जाएगा, जिसके जरिए आप अपने NPS खाते का संचालन कर सकेंगे।