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गाय का मुंह पकड़कर खोल दिया और पिला दी शराब, वायरल वीडियो पर भड़के लोग

होली में एक गाय को शराब पिलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में गुस्सा है और यूजर्स आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

Made the cow drink alcohol and eat the cart

प्रतीकात्मक तस्वीर, Photo Credit: Social Media

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हरियाणा में होली के त्योहार के बीच एक गाय का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ युवक एक गाय को जबरन शराब पिलाते है और उससे ठेला खिंचवाते दिखाई दे रहे हैं। इस घटना ने लोगों को गुस्से से भर दिया है। सोशल मीडिया पर यूजर्स आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वायरल वीडियो में दिखता है कि कुछ युवक सड़क पर होली खेल रहे हैं। वे रंग और शराब के नशे में नजर आते हैं। 

 

इसी दौरान उन्हें सड़क पर एक गाय दिखती है। युवक गाय को पकड़ लेते हैं। इसके बाद वे उसे शराब पिलाने की कोशिश करते हैं। गाय शराब पीने से मना करती है। तब युवक उसका मुंह पकड़ लेते हैं और गर्दन ऊपर कर देते हैं। इसके बाद पूरी बोतल शराब उसके मुंह में उड़ेल देते हैं।

 

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गाय को शराब पिलाकर ठेला खिंचवाया

वीडियो यहीं खत्म नहीं होता है। शराब पिलाने के बाद युवक गाय को एक ठेले से बांध देते हैं। फिर कुछ लोग ठेले पर बैठ जाते हैं। गाय को ठेला खींचने पर मजबूर किया जाता है। वीडियो में साफ दिखता है कि गाय लड़खड़ाती हुई ठेला खींच रही है। आसपास खड़े लोग इस पर हंसते भी नजर आते हैं। यह दृश्य देखकर पशु प्रेमी काफी नाराज हैं। वीडियो को लाखों लोग देख चुके हैं। हजारों लोगों ने इसे शेयर भी किया है। वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है।

सोशल मीडिया पर लोगों का फूटा गुस्सा

एक यूजर ने लिखा कि यह मानवता के लिए शर्म की बात है। दूसरे यूजर ने कहा कि जो लोग गाय को मां कहते हैं, वही उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। एक अन्य यूजर ने लिखा कि बेजुबान जानवर को परेशान करने वालों को सख्त सजा मिलनी चाहिए।

 

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कानून क्या कहता है?

कानून के अनुसार जानवरों के साथ इस तरह की हरकत करना अपराध है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A(g) कहता है कि हर नागरिक को जीवित प्राणियों के प्रति दया रखनी चाहिए। इसके अलावा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत जानवर को नुकसान पहुंचाना, उसे प्रताड़ित करना या जबरन नशीला पदार्थ पिलाना अपराध माना जाता है। इस कानून की धारा 11 के तहत ऐसे लोगों पर जुर्माना और जेल दोनों हो सकते हैं। इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत भी जानवरों को नुकसान पहुंचाने पर मामला दर्ज किया जा सकता है। अगर घटना हरियाणा में हुई है तो हरियाणा गोवंश संरक्षण और गौसंवर्धन अधिनियम 2015 के तहत भी कार्रवाई हो सकती है।

 

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कार्रवाई की मांग तेज

अब तक इस मामले में पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। हालांकि सोशल मीडिया पर लोग मांग कर रहे हैं कि पुलिस इस मामले का संज्ञान ले। आरोपियों की पहचान की जाए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। होली का त्योहार खुशियों और भाईचारे का संदेश देता है लेकिन इस तरह की घटनाएं त्योहार की भावना को खराब करती हैं। बेजुबान जानवरों के साथ दया और सम्मान का व्यवहार करना हर इंसान की जिम्मेदारी है।


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