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'आशुतोष ब्रह्मचारी की नाक काटो, 21 लाख देंगे', अब दिनेश फलाहारी ने किया एलान

अविमुक्तेश्वरानंद पर एफआईआर कराने वाले आशुतोष पांडेय के खिलाफ श्रीकृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष ने उनकी नाक काट कर लाने वाले को 21 लाख के इनाम देने की घोषणा की है।

Dinesh Falahari

दिनेश फलाहारी, Photo Credit- X @meevkt

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उतर प्रदेश में मथुरा में अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ मामला दर्ज कराने वाले आशुतोष पांडेय उर्फ आशुतोष ब्रह्मचारी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। अब उनके खिलाफ श्रीकृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष ने एक बड़ा एलान किया है। न्यास के अध्यक्ष दिनेश फलाहारी ने कहा है कि जो कोई भी आशुतोष की नाक काटेगा उसे श्रीकृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास की तरफ से 21 लाख का इनाम दिया जाएगा। 

 

दिनेश फलाहारी ने आशुतोष पांडेय पर गंभीर आरोप लगाते हुए उसे सनातन धर्म के नाम पर कलंक बताया है। उन्होंने आशुतोष को एक व्यभिचारी', 'बलात्कारी' और 'गौ-हत्यारा' तक बता दिया। 

 

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तीखे हमले और गंभीर आरोप

दिनेश फलाहारी ने आशुतोष पांडेय पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा, 'ऐसे व्यक्ति का हिंदू कहलाना ही धिक्कार है। आशुतोष जैसे लोग समाज और धर्म को नुकसान पहंचा रहे हैं, इसलिए हिंदू समाज अब उन्हें बर्दाश्त नहीं करेगा।'

21 लाख का इनाम

आशुतोष पर आरोप लगाते हुए उन्होंने उसे 'व्यभिचारी', 'बलात्कारी' और 'गौ-हत्यारा' तक कह डाला। उन्होंने कहा, ' कोई सनातनी भाई इस आशुतोष पांडे की नाक काटेगा, उसको जूते की माला पहनाएगा। उसको श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास की तरफ से 21 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। आज एक ही तरफ लगी हुई है, जल पूरा समाज रहा है।'

अविमुक्तेश्वरानंद पर क्या आरोप?

अविमुक्तेश्वरानंद पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक मामला दर्ज किया था। इसमें अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद समेत 2–3 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। इन पर बाल यौन शोषण के आरोप लगे हैं।

 

इस मामले में प्रयागराज की पॉक्सो कोर्ट ने एक आदेश दिया था जिसमें कोर्ट ने झूंसी पुलिस स्टेशन के एसएचओ को निर्देश दिया कि वे आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो कानून के तहत एफआईआर दर्ज करें।

 

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साथ ही कोर्ट ने पुलिस से कहा कि मामले की निष्पक्ष और सही तरीके से जांच की जाए। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि पीड़ित की पहचान और सम्मान की पूरी सुरक्षा की जाए। कोर्ट ने पुलिस से कहा कि इन सभी निर्देशों का तुरंत पालन किया जाए और कोर्ट को इसकी जानकारी दी जाए।

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