नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने एयर टिकट वापसी से जुड़े नियमों में कई अहम बदलाव किए हैं। नए नियम के मुताबिक एयरलाइंस को टिकट वापसी का पैसा 14 वर्किंग डे में लौटाना होगा। अगर कोई यात्री टिकट बुकिंग के 48 घंटे के भीतर टिकट रद्द करता है या उसे बदलता है तो कोई अतिरिक्त पैसा नहीं देना होगा। 

 

डीजीसीए ने 24 फरवरी को नए नियम जारी किए हैं। दरअसल, यात्री से लगातार रिफंड मिलने में देरी की शिकायतें मिल रही थीं। इसके बाद ही डीजीसीए ने नागर विमानन आवश्यकताओं (CAR) में बदलाव करने का फैसला किया। 

 

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डीजीसीए ने कहा कि अगर यात्री बुकिंग के 24 घंटों के भीतर किसी प्रकार की गलती की जानकारी देता है और टिकट को एयरलाइन की वेबसाइट से बुक किया गया है तो एयरलाइंस उस व्यक्ति के नाम पर सुधार के लिए कोई अतिरिक्त पैसा नहीं ले सकेंगी। मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में टिकट कैंसिल करने के नियमों में भी संशोधन किया गया है। नए नियमों के मुताबिक यात्री अब बुकिंग करने के 48 घंटे के अंदर बिना कोई अतिरिक्त शुल्क के एयर टिकट कैंसिल या बदल सकते हैं।

 

 

14 दिन में करना होगा रिफंड

आगे यह भी कहा कि अगर एयर टिकट ट्रैवल एजेंट और पोर्टल के माध्यम से बुक किया गया है तो रिफंड की जिम्मेदारी एयरलाइंस की होगी, क्योंकि एजेंट उनके नियुक्त प्रतिनिधि होते हैं। इसके अलावा एयरलाइसं को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि पैसे वापस करने की प्रक्रिया 14 वर्किंग डेज के भीतर पूरी हो सके। बता दें कि रिफंड के मामले में एयरलाइंस मनमाना तरीका अपना रही थीं।

 

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इस वजह से यात्रियों को काफी परेशानी का भी सामना करना पड़ता था। पिछले साल दिसंबर में इंडिगो संकट के वक्त भी रिफंड मिलने में देरी हुई। यात्रियों की लगातार शिकायत के बाद डीजीसीए ने नियमों में संशोधन किया है।

नए नियमों में क्या-क्या शामिल?

एयरलाइन टिकट कैंसल होने, इस्तेमाल न करने और पैसेंजर के नहीं आने पर सभी कानूनी टैक्स और यूजर डेवलपमेंट फीस/एयरपोर्ट डेवलपमेंट फीस/पैसेंजर सर्विस फीस रिफंड करेगी। यह नियम सभी तरह के किराये पर भी लागू होगा, जिसमें प्रोमो/स्पेशल किराए भी शामिल हैं और जहां बेसिक किराया नॉन-रिफंडेबल है। 

 

  • क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर एयरलाइन कैंसलेशन के सात दिनों के अंदर क्रेडिट कार्ड होल्डर के अकाउंट में रिफंड करेगी।
  • नकद भुगतान की स्थिति पर एयरलाइन के उस ऑफिस से तुरंत रिफंड किया जाएगा. जहां से टिकट खरीदा गया था।
  • ट्रैवल एजेंट/पोर्टल से टिकट खरीदने पर एयरलाइन 14 वर्किंग डेज में रिफंड सुनिश्चित करेगी।
  • एयरलाइंस को टिकट कैंसिल करने पर मिलने वाले रिफंड अमाउंट को साफ-साफ बताना होगा। रिफंड की पॉलिसी और रकम
  • एयरलाइंस को अपनी वेबसाइट पर दिखाना होगा। बुकिंग के वक्त ही कैंसलेशन चार्ज साफ-साफ पर बताना होगा।
  • एयरलाइन या उसके एजेंट किसी भी स्थिति में बेसिक किराए और फ्यूल सरचार्ज से अधिक कैंसलेशन चार्ज नहीं लेंगे। 
  • एयरलाइंस रिफंड प्रोसेस करने के लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेंगी।
  • वहीं विदेशी एयरलाइंस अपने देश के नियमों के मुताबिक टिकट रिफंड करेंगी।