आजकल ज्यादातर लोग अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) खुद ही ऑनलाइन फाइल करना पसंद करते हैं। इससे न सिर्फ समय बचता है बल्कि अलग से किसी की मदद लेने की जरूरत भी नहीं पड़ती। हालांकि ITR फाइल करने से पहले कुछ जरूरी दस्तावेज अपने पास रखना बेहद जरूरी है। अगर कोई जरूरी कागज छूट जाता है तो रिटर्न भरते समय गलती हो सकती है, टैक्स रिफंड में देरी हो सकती है या आयकर विभाग की तरफ से नोटिस भी आ सकता है। इसलिए ITR शुरू करने से पहले जरूरी दस्तावेजों की पूरी लिस्ट तैयार कर लें।

 

इनकम टैक्स रिटर्न यह एक ऐसा फॉर्म है जिसके जरिए आप आयकर विभाग को बताते हैं कि आपने पूरे साल में कितनी कमाई की, कितना टैक्स दिया और अगर टैक्स ज्यादा कट गया है तो उसका रिफंड भी मांग सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों के साथ-साथ बिजनेस करने वाले, फ्रीलांसर और दूसरे आय वाले लोग भी अपनी आय के हिसाब से ITR फाइल करते हैं।

खुद से ITR कैसे फाइल करें?

अगर आप खुद ITR भरना चाहते हैं तो सबसे पहले Income Tax e-Filing Portal पर जाएं। वहां अपने पैन की मदद से लॉगिन करें। अगर पहले कभी अकाउंट नहीं बनाया है तो पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। लॉगिन के बाद 'File Income Tax Return' विकल्प चुनें उसके बाद संबंधित असेसमेंट ईयर और सही ITR फॉर्म चुनें। इसके बाद अपनी आय, टैक्स और बैंक खाते की जानकारी भरें। सभी जानकारी जांचने के बाद रिटर्न सबमिट करें और आखिर में e-Verification जरूर करें। बिना e-Verification के ITR पूरा नहीं माना जाता।

ITR फाइल करने से पहले ये दस्तावेज जरूर रखें

1. PAN और Aadhaar कार्ड

ITR फाइल करने के लिए PAN सबसे जरूरी दस्तावेज है। साथ ही PAN का Aadhaar से लिंक होना भी जरूरी है। अगर दोनों लिंक नहीं हैं तो रिटर्न फाइल करने में दिक्कत आ सकती है।

2. फॉर्म 16

अगर आप नौकरी करते हैं तो आपकी कंपनी फॉर्म 16 जारी करती है। इसमें आपकी सालभर की सैलरी, TDS और टैक्स की जानकारी होती है। इसी की मदद से ITR भरना काफी आसान हो जाता है।

3. Form 26AS, AIS और TIS

इन तीनों दस्तावेजों में आपकी आय और टैक्स से जुड़ी अहम जानकारी होती है। Form 26AS में TDS का रिकॉर्ड होता है जबकि AIS और TIS में बैंक ब्याज, निवेश और दूसरी आय की जानकारी भी दिखाई देती है। ITR भरने से पहले इनका मिलान जरूर कर लें।

4. बैंक खाते की जानकारी

जिस बैंक खाते में आप टैक्स रिफंड लेना चाहते हैं उसका अकाउंट नंबर और IFSC सही होना चाहिए। रिफंड इसी खाते में भेजा जाता है।

5. बैंक और पोस्ट ऑफिस का ब्याज

अगर आपको सेविंग अकाउंट, FD या पोस्ट ऑफिस की किसी योजना से ब्याज मिला है तो उसका रिकॉर्ड भी अपने पास रखें। ITR में इस आय की जानकारी देना जरूरी होता है।

6. निवेश के दस्तावेज

अगर आपने LIC, PPF, ELSS, NPS, टैक्स सेविंग FD या हेल्थ इंश्योरेंस में निवेश किया है तो उसके दस्तावेज भी रखें। इन्हीं के आधार पर टैक्स छूट का दावा किया जाता है।

7. होम लोन और किराये से जुड़े कागज

अगर आपने होम लोन लिया है या किराये से आय होती है तो उससे जुड़े दस्तावेज भी साथ रखें। इससे सही टैक्स कैलकुलेशन करने में मदद मिलती है।

8. शेयर, म्यूचुअल फंड या दूसरी आय का रिकॉर्ड

अगर आपने शेयर या म्यूचुअल फंड में निवेश किया है या फ्रीलांस, बिजनेस या किसी अन्य स्रोत से कमाई हुई है तो उससे जुड़े दस्तावेज भी तैयार रखें। ITR में हर तरह की आय की जानकारी देना जरूरी है।

ध्यान रखने वाली बात

रिटर्न भरने से पहले फॉर्म 16,फॉर्म 26AS और AIS में दी गई जानकारी का मिलान जरूर कर लें। अगर कोई जानकारी गलत भर दी जाती है तो रिफंड मिलने में देरी हो सकती है या आयकर विभाग की ओर से नोटिस भी आ सकता है। इसलिए सभी दस्तावेज जांचने के बाद ही ITR फाइल करें।