अमेरिका के राष्ट्रपति
डोनाल्ड ट्रंप
को उनकी इमिग्रेशन नीति पर बड़ा झटका लगा है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के उस कार्यकारी आदेश पर रोक लगा दी है, जिसके जरिए अमेरिका में जन्म लेने वाले कुछ बच्चों को अपने आप मिलने वाली नागरिकता (बर्थराइट सिटिजनशिप) पर रोक लगाने की कोशिश की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से फैसला सुनाते हुए कहा कि फिलहाल अमेरिका में जन्म लेने वाले बच्चों को जन्म के आधार पर नागरिकता मिलती रहेगी।
डोनाल्ड ट्रंप ने जनवरी 2025 में दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद अपने पहले ही दिन इस आदेश पर हस्ताक्षर किए थे। इस आदेश में कहा गया था कि अमेरिका में जन्म लेने वाले उन बच्चों को अपने आप अमेरिकी नागरिकता नहीं मिलेगी, जिनके माता-पिता अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे हैं या फिर स्टूडेंट वीजा, वर्क वीजा जैसे अस्थायी वीजा पर वहां मौजूद हैं। ट्रंप प्रशासन का कहना था कि जन्म से नागरिकता का अधिकार सिर्फ उन्हीं बच्चों को मिलना चाहिए, जिनके माता-पिता में से कम से कम एक अमेरिकी नागरिक या ग्रीन कार्ड होल्डर (स्थायी निवासी) हो।
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14वें संशोधन की व्याख्या पर टिका था पूरा विवाद
यह मामला अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन की 'सिटिजनशिप क्लॉज' से जुड़ा था। इस प्रावधान के अनुसार, अमेरिका में जन्म लेने वाला और उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाला लगभग हर व्यक्ति अमेरिकी नागरिक माना जाता है। पिछले 150 वर्षों से इसी आधार पर जन्म लेने वाले अधिकांश बच्चों को नागरिकता मिलती रही है। केवल कुछ विशेष मामलों, जैसे विदेशी राजनयिकों के बच्चों, को इससे बाहर रखा गया है।
सरकार की ओर से अदालत में कहा गया कि संविधान में लिखे 'अमेरिका के अधिकार क्षेत्र' की व्याख्या सीमित तरीके से की जानी चाहिए। प्रशासन ने यह भी दावा किया कि कुछ विदेशी नागरिक अपने बच्चों को अमेरिकी नागरिक बनवाने के लिए अमेरिका आते हैं, जिसे 'बर्थ टूरिज्म' कहा जाता है। हालांकि, सुनवाई के दौरान सरकार इस दावे के समर्थन में कोई ठोस आंकड़े पेश नहीं कर सकी।
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फैसले का लाखों परिवारों पर पड़ेगा असर
इस पूरे मामले की शुरुआत न्यू हैम्पशायर में रहने वाले कुछ परिवारों की याचिका से हुई थी। उनका कहना था कि अगर डोनाल्ड ट्रंप का यह आदेश लागू हो जाता तो उनके बच्चों की अमेरिकी नागरिकता पर असर पड़ता। ट्रंप के इस फैसले का असर हर साल अमेरिका में जन्म लेने वाले करीब ढाई लाख बच्चों पर पड़ सकता था। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अमेरिका में जन्म लेने वाले बच्चों को संविधान के तहत मिलने वाला जन्म से नागरिकता का अधिकार फिलहाल बरकरार रहेगा।