logo

मूड

ट्रेंडिंग:

सुप्रीम कोर्ट से अमित जोगी को राहत, दोषसिद्धि और आजीवन कारावास पर रोक

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। अदालत ने हत्याकांड में उनकी दोषसिद्धि और आजीवन कारावास की सजा पर रोक लगा दी है।

Amit Jogi

पूर्व विधायक अमित जोगी। (Photo Credit: X/@AmitJogi)

शेयर करें

google_follow_us

संबंधित खबरें

Advertisement
Advertisement

छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम अजीत जोगी के बेटे और पूर्व विधायक अमित जोगी को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। एनसीपी नेता राम अवतार जग्गी हत्याकांड में अमित जोगी की दोषसिद्धि और आजीवन कारावास पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने जोगी की याचिका पर सीबीआई को नोटिस भी जारी किया है। बता दें कि अमित जोगी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष हैं। पार्टी की स्थापना उनके दिवंगत पिता अजीत जोगी ने किया था।

 

दरअल, 2003 में राम अवतार जग्गी हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। 31 मई 2007 को एक ट्रायल कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि अभियोजन पक्ष ने 28 आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने अमित जोगी को आरोपों से बरी कर दिया था।

 

यह भी पढ़ें: हनीट्रैप को रेप बनाने की साजिश? आरोपी डॉक्टर को कोर्ट ने दी अग्रिम जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने किसने रखा अमित जोगी का पक्ष

मामला जब छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट पहुंचा तो यहां अमित जोगी को दोषी ठहराया गया और उन्हें जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। अमित जोगी ने हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।  

 

 

 

 

शीर्ष अदालत में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और विवेक तन्खा ने अमित जोगी का पक्ष रखा। जस्टिस विक्रम नाथ, संदीप मेहता और विजय बिश्नोई की पीठ ने दलीलों पर गौर किया और अमित जोगी की दोषसिद्धि और सजा पर रोक लगा दी। हालांकि पीड़ित परिवार के वकील सिद्धार्थ लूथरा और गोपाल शंकरनारायणन ने दलीलों का विरोध किया।

 

यह भी पढ़ें: 'हुमायूं कबीर को हमारी खुली धमकी है', मुर्शिदाबाद में बवाल के बाद बोले TMC नेता

पिता के कार्यकाल में हुई थी हत्या

4 जून 2003 में एनसीपी नेता राम अवतार जग्गी की हत्या हुई थी। उस वक्त अजीत जोगी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे। शुरुआत में मामले की जांच छत्तीसगढ़ पुलिस ने की। मगर हाई-प्रोफाइल मामला होने के कारण बाद में जांच सीबीआई को सौंप दी गई। सीबीआई ने अमित जोगी समेत कई आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और सीबीआई की अपील के बाद हाई कोर्ट ने पिछले महीने कार्यवाही फिर से शुरू की थी। 


और पढ़ें