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बिना तलाक अगर कोई कर ले दूसरी शादी तो क्या होगा? कानून जानिए

भारत में एक व्यक्ति, एक समय में दो शादी नहीं कर सकता है। अलग-अलग धर्मों के व्यक्तिगत कानूनों में बहु विवाह को अपराध माना गया है। इस्लाम इस कानून का अपवाद है।

Indian Marriage

AI Genrated Image.(Photo Credit: Meta AI)

राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के निष्कासित नेता तेज प्रताप यादव की कथित दूसरी शादी सुर्खियों में है। उनकी पहली शादी ऐश्वर्या से हुई थी। उनका तलाक अभी तक नहीं हुआ है, कोर्ट में केस चल रहा है। तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या की शादी 12 मई 2018 को पटना में हुई थी। शनिवार को तेजस्वी यादव के अकाउंट से एक पोस्ट किया गया, जिसमें बताया गया कि वह बीते 12 साल से अपने एक महिला के साथ रिलेशनशिप में हैं। जबकि ठीक 7 साल पहले उनकी और ऐश्वर्या की शादी हुई थी। सवाल उठ रहे हैं कि क्या एक शख्स पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी कर सकता है या नहीं, कानूनी पक्ष इस पर क्या कहता है। 

सबसे पहले इस पर सवाल केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने उठाया। उन्होंने X पर पोस्ट किया था, 'दरोगा बाबू की पोती ऐश्वर्या के साथ जो लालू परिवार ने किया है, उसका बदला आने वाले चुनाव में बिहार की हर महिला लेकर रहेगी। तेज प्रताप जब किसी के साथ रिलेशनशिप में थे तो फिर किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद करने का अधिकार लालू परिवार को किसने दिया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी सिन्हा के चक्कर में लालू परिवार अनुष्का यादव की जिंदगी भी बर्बाद करवा दे। इसका जवाब लालू परिवार को देश के सामने देना होगा।' सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी कि क्या शादी में रहते हुए किसी और महिला के साथ रिलेशनशिप में रहा जा सकता है या नहीं। 

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सिर्फ तेज प्रताप ही नहीं, यूट्यूबर अरमान मलिक भी अक्सर सुर्खियों में रहते हैं।  कृतिका और पायल के साथ उन्होंने शादी की है। क्या ऐसी शादियां कानूनी तौर पर सही मानी जाती हैं? आइए जानते हैं


क्या दो शादी करना अपराध है?
भारतीय न्याय संहिता की धारा 82, पति या पत्नी के जीवित रहते हुए दोबारा शादी करने से संबंधित है। धारा 82 (1) के मुताबिक जो भी, अपनी पत्नी या पति के जीवित रहने के बाद भी दोबारा शादी करता है तो उसे अमान्य समझा जाएगा। जो शख्स ऐसा करेगा उसे जुर्माने के साथ-साथ 7 साल की जेल भी हो सकती है।

अपवाद क्या है?
- अगर 7 साल से उस शख्स के बारे में कुछ भी देखा-सुना हो गया, लापता हो तो दूसरी शादी की जा सकती है।
- अगर शादी ही वैध तरीके से न हुई हो।
 
धारा 82 (2) के मुताबिक जो भी सब सेक्शन-1 के तहत अपराध करेगा, यह तथ्य छिपाएगा कि वह पहले से शादीशुदा है उसे 10 साल तक की सजा हो सकती है। जुर्माना भी देना पड़ सकता है। हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 17 भी बहु विवाह से जुड़ी है। इस धारा के मुताबिक कोई भी हिंदू, जिसकी शादी हिंदू विवाह अधिनियम के तहत हुई है, अपने जीवनसाथी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकता। अगर कोई शख्स ऐसा करता है तो उसकी दूसरी शादी अमान्य होगी। जो शख्स ऐसा करेगा, उस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 494 और 495 लागू होगी। अब भारतीय दंड सहिंता की जगह भारतीय न्याय संहिता ने ले ली है।


नोट: मुस्लिम पर्सनल लॉ शरियत अधिनियम, 1937 के मुताबिक एक शख्स 4 शादियां कर सकता है।

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ऐसे मामलों में सजा कब होती है?
यह पहली पत्नी के रुख पर निर्भर करता है। अगर वह अपने हक के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है, तब अदालत इस पर कोई फैसला सुना सकती है। तेज प्रताप यादव के मामले में उनकी पत्नी ऐश्वर्या ने अभी तक कोई शिकायत नहीं दर्ज कराई है। दोनों का केस कोर्ट में लंबित है। 7 साल से यह कपल अलग-अलग रह रहा है। 

तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या कौन हैं?
ऐश्वर्या बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दरोगा राय की पोती हैं। उनके पिता चंद्रिका राय हैं। वह पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं, विवाद से पहले उनके लालू परिवार के वह करीबी रहे हैं। उन्होंने विवाद के बाद राष्ट्रीय जनता दल से किनारा कर लिया था।  उनकी शादी महज कुछ महीनों में ही टूट गई थी। ऐश्वर्या ने लालू परिवार पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था। बाद में एक पॉडकास्ट में तेज प्रताप यादव ने कहा था कि उनकी शादी जबरन करा दी गई थी, वह रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे।

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