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आसाराम को नहीं मिली अंतरिम जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने दी केयरटेकर रखने की अनुमति

सुप्रीम कोर्ट ने रेप केस में सजा काट रहे आसाराम को फिलहाल अंतरिम जमानत देने से इनकार किया। हालांकि, उन्हें 24 घंटे अपनी पसंद का ट्रेंड केयरटेकर रखने की अनुमति दी।

Supreme Court allows caretaker for Asaram

आसाराम बापू, Photo Credit: PTI

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सुप्रीम कोर्ट ने रेप के मामले में सजा काट रहे स्वयंभू संत आसाराम को फिलहाल अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। हालांकि, अदालत ने उनकी खराब स्वास्थय स्थिति को देखते हुए उन्हें अपनी पसंद का ट्रेंड केयरटेकर 24 घंटे साथ रखने की अनुमति दी है। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि यदि भविष्य में उनकी तबीयत और बिगड़ती है तो वह दोबारा अंतरिम जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं।

 

जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने गुरुवार को इस मामले की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) की 31 जुलाई 2026 की मेडिकल रिपोर्ट पर विचार किया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि आसाराम को फिलहाल अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत नहीं है लेकिन उनकी देखभाल के लिए चौबीसों घंटे ट्रेंड मेडिकल सहायता उपलब्ध रहनी चाहिए।

 

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AIIMS की रिपोर्ट के आधार पर आया कोर्ट का फैसला

सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को भरोसा दिलाया कि AIIMS की रिपोर्ट में दी गई सभी सिफारिशों की पूरी तरह पालन किया जाएगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आसाराम अपनी पसंद का एक ट्रेंड केयरटेकर रख सकते हैं, जो दिन-रात उनकी देखभाल करेगा। अदालत ने कहा कि यह व्यवस्था AIIMS की सला के अनुरूप होगी और प्रशासन इसकी सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएगा।

 

सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह भी कहा कि आसाराम ने अदालत से एक महत्वपूर्ण फैक्ट छिपाया है। उनके अनुसार, आसाराम ने पैरोल के लिए भी आवेदन किया था और राजस्थान हाई कोर्ट ने एक दिन पहले ही उन्हें 20 दिनों की पैरोल मंजूर की है। अदालत ने इस फैक्ट को भी रिकॉर्ड में लिया लेकिन फिलहाल अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया।

 

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2013 के दुष्कर्म मामले में काट रहे हैं सजा

आसाराम ने राजस्थान हाई कोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है जिसमें 2013 के जोधपुर नाबालिग दुषकर्म मामले में उनकी सजा को बरकरार रखा गया था। उन्होंने अपनी अपील लंबित रहने तक अंतरिम जमानत की भी मांग की थी। बता दे कि मई 2026 में राजस्थान हाई कोर्ट ने रेप और अन्य संबंधित धाराओं में उनकी सजा बरकार रखी थी। हालांकि, अदालत ने आपराधिक साजिश और गैंगरेप की धाराओं में पार्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने पर उन्हें उन आरोपों से बरी कर दिया था। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने के इनकार करते हुए केवल उनकी चिकित्सा जरूरतों को ध्यान में रखकर ट्रेंड केयरटेकर रखने की अनुमति दी है।

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