तहलका के पूर्व एडिटर-इन-चीफ और पत्रकार तरुण तेजपाल ने 2013 के रेप केस में 10 साल के कठोर कारावास की सजा को काटने के लिए सरेंडर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उन्होंने सोमवार को गोवा की मापुसा कोर्ट के सामने सरेंडर किया, जिसके बाद उन्हें सजा काटने के लिए उत्तर गोवा के कोलवाले स्थित केंद्रीय जेल भेज दिया गया।। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा के खिलाफ अपील पर सुनवाई से पहले उन्हें सरेंडर करने का निर्देश दिया था। इसके बाद तरुण तेजपाल ने सरेंडर करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की थी लेकिन उनकी यह मांग गोवा की एडमिशन सेशंस कोर्ट ने खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने आज 14 सितंबर को सरेंडर कर दिया।
तरुण तेजपाल के खिलाफ यह मामला साल 2013 का है। उन पर गोवा के एक होटल की लिफ्ट में अपनी एक जूनियर महिला सहकर्मी का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगा था। मामले की सुनवाई के बाद गोवा की ट्रायल कोर्ट ने साल 2021 में उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया था। इसके बाद गोवा सरकार ने इस फैसले को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
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हाईकोर्ट ने पलटा था फैसला
इस मामले में 6 अगस्त 2026 को बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलट दिया। हाई कोर्ट ने तरुण तेजपाल को दोषी ठहराते हुए 10 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई। इसके बाद तेजपाल ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट में तेजपाल की ओर से सरेंडर से छूट देने की मांग की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
इस मामले में सु्प्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है लेकिन कोर्ट ने इससे पहले तरुण तेजपाल को सरेंडर करने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट ने 25 अगस्त को अपने आदेश में कहा था कि बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद तेजपाल 10 साल की जेल की सजा भुगतने के लिए तीन सप्ताह के भीतर सरेंडर करें। जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने तरुण तेजपाल की सरेंडर से छूट देने की याचिका को खारिज कर दिया था।
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22 सितंबर को होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि अगर सरेंडर सर्टिफिकेट 21 सितंबर, 2026 को या उससे पहले जमा किया जाता है, तो रजिस्ट्री आपराधिक अपील को 22 सितंबर, 2026 को नियमित अदालत के सामने सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करेगी। ऐसे में अब तरुण तेजपाल ने सरेंडकर कर दिया है और अब कोर्ट में उनके मामले पर सुनवाई हो सकती है। सरेंडर करने के बाद तरुण तेजपाल ने कहा कि वह अब सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि उन्हें न्याय जरूर मिलेगा।