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चिलचिलाती धूप में कुत्ते को बांधा, कोर्ट ने शख्स पर 1050 रुपये का जुर्माना लगाया

फरीदाबाद में एक शख्स ने अपने पालतू कुत्ते को बेहद गर्मी के दिनों में बालकनी में बांधकर रखा। कोर्ट में दोषी ठहराए जाने के बाद उसे 1050 रुपये जुर्माना भरना पड़ा।

A dog was left in the balcony in the scorching heat

प्रतीकात्मक तस्वीर। (Photo Credit- Sora)

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हरियाणा के फरीदाबाद में रहने वाले एक व्यक्ति पर अपने कुत्ते के साथ निर्दयता करने पर 1050 रुपये का जुर्माना लगा। दरअसल, इस शख्स ने भीषण गर्मी में अपने कुत्ते को बालकनी में बांधकर छोड़ दिया था। इसके बाद पीपल फॉर एनिमल्स की टीम ने कुत्ते को बचाया। बाद में संगठन ने आरोपी शख्स के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद यह मामला कोर्ट पहुंचा। कोर्ट में 15 महीने बाद आरोपी को दोषी ठहराया गया और सजा के तौर पर 1050 रुपये जुर्माना लगाया गया। 24 अप्रैल को आरोपी को सजा सुनाई गई।

 

यह घटना फरीदाबाद के सेक्टर 82 की एक सोसायटी की है, जहां आरोपी दीपक शर्मा ने जून 2024 में अपने कुत्ते को बालकनी में बांधकर छोड़ दिया था। पीपल फॉर एनिमल्स यूनिट की वृंदा ने दावा किया था कि जब वे आरोपी के घर कुत्ते को बचाने पहुंचे, तब दीपक शर्मा ने उनके साथ बदतमीजी की। पुलिस अधिकारियों ने उस दौरान शिकायत के आधार पर दीपक को गिरफ्तार किया था।

 

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15 महीने तक चला मुकदमा

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी दीपक ने पीपल फॉर एनिमल्स यूनिट के साथ रेस्क्यू के दौरान बहस की थी, जिसके बाद पीएफए यूनिट पुलिस की सहायता से कुत्ते को बचा पाई। पुलिस ने आरोपी दीपक पर धारा 11 के तहत मामला दर्ज किया था।

 

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इस मामले की सुनवाई 2025 में मजिस्ट्रेट जितेंद्र की कोर्ट में हुई, जहां लगभग 15 महीने तक ट्रायल चला। इसके बाद मजिस्ट्रेट ने आरोपी को दोषी पाया। आरोपी दीपक शर्मा पर आईपीसी की धारा 429 के तहत 1000 रुपये जुर्माना लगाया गया, इसके अलावा पशु क्रूरता अधिनियम के तहत 50 रुपये का जुर्माना लगाया गया। कुल मिलाकर उसे 1050 रुपये का जुर्माना चुकाना पड़ा।

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