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अकाल तख्त ने मान सरकार को दिया 1 महीने का वक्त, बेअदबी कानून में करना होगा बदलाव

अकाल तख्त ने पंजाब सरकार को जगत ज्योत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (अमेंडमेंट) एक्ट, 2026 में सिख भावनाओं के हिसाब से फिर से बदलाव करने के लिए एक महीने का समय दिया है।

anti sacrilege law

अकाल तख्त के सामने पेश हुए सिख विधायक।

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पंजाब के सभी सिख विधायक और कैबिनेट मंत्री बेअदबी विरोधी कानून को लेकर बुलाए जाने के बाद सोमवार को अमृतसर में अकाल तख्त के सामने पेश हुए। अकाल तख्त ने पंजाब सरकार को जगत ज्योत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (अमेंडमेंट) एक्ट, 2026 में सिख भावनाओं के हिसाब से फिर से बदलाव करने के लिए एक महीने का समय दिया है।

 

सोमवार को सचिवालय श्री अकाल तख्त साहिब में मौजूद सभी सिख विधायकों और कैबिनेट मंत्रियों ने मीटिंग के बाद सिख भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इसमें बदलाव करने पर एक साथ सहमति जताई।

 

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गैर-सिख MLA से लिखित में विचार मांगे

अमृतसर स्थित अकाल तख्त के सामने गैर-सिख कैबिनेट मंत्रियों से इस मामले पर अपने विचार लिखित रूप में देने को कहा गया है, जबकि इस मामले में मुख्यमंत्री भगवंत मान को तलब नहीं किया गया था। जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज ने 15 जून को सभी दलों के सिख विधायकों और सिख मंत्रियों को अकाल तख्त के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया था।

 

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कुछ धाराओं को हटाने की है मांग

तख्त ने कहा था कि ‘जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) अधिनियम, 2026’को सिख पंथ से सलाह-मशविरा किए बिना पारित किया गया है, इसलिए इस पर स्पष्टीकरण देना जरूरी है। अकाल तख्त ने पहले भी पंजाब सरकार से इस कानून की कुछ धाराओं को हटाने की मांग की थी और कहा था ये प्रावधान गुरु ग्रंथ साहिब, खालसा पंथ और संगत (सिख समुदाय) की भावनाओं के खिलाफ हैं।

 

यह विधेयक 13 अप्रैल को पंजाब विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित किया गया था। इसमें गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करने वालों के लिए आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान किया गया है। सोमवार को विधायकों की पेशी से पहले पत्रकारों से बातचीत में जत्थेदार गड़गज ने आम आदमी पार्टी (आप) सरकार पर धार्मिक मामलों और अकाल तख्त के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया और कहा कि बेअदबी कानून के जरिए सरकार गुरु और सिखों के बीच आने का प्रयास कर रही है।


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