कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले के उजीरे में 2012 में 17 साल की सौजन्या के साथ हुए रेप और मर्डर का मामला 14 साल बाद एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस मामले की नए सिरे से जांच करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि धर्मस्थल मामले में दोबारा जांच तीन महीने के अंदर पूरी की जाए और इसके बाद एक रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाए।
इस मामले की जांच पहले कर्नाटक CID और बाद में
CBI
ने की थी, लेकिन अबतक सौजन्या की मौत के दोषियों की पहचान नहीं हो पाई है। सौजन्या की मां कुसुमावती गौड़ा ने पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिला की थी। अपनी याचिका में उन्होंने नई जांच की मांग करते हुए आरोप लगाया था कि जरूरी सबूतों को नजरअंदाज किया गया था और पिछली जांच में कई कमियां थीं।
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2024 में याचिका खारिज हुई
इससे पहले कर्नाटक हाई कोर्ट ने अगस्त 2024 में उनकी याचिका खारिज कर दी थी। हालांकि हाई कोर्ट ने कहा था कि इस मामले से यह सवाल उठता है कि आरोपियों के बरी होने के बाद क्या कोई और भी जिम्मेदार था। सामाजिक कार्यकर्ता महेश शेट्टी थिमारोडी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है।
सौजन्या के परिवार में जगी उम्मीद की किरण
महेश शेट्टी का कहना है, 'जिस दिन से हमने प्रदर्शन करना शुरू किया है, हम कह रहे हैं कि धर्मस्थल केस की जांच होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को उसे मॉनिटर करना चाहिए। हमारी 14 साल पुराना अनुरोध अब सुन लिया गया है। मैं सुप्रीम कोर्ट के इस कदम का स्वागत करता हूं।'
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सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से सौजन्या के परिवार और समर्थकों में यह उम्मीद फिर से जगी है कि उसकी मौत की वजहों को नए सिरे से जांच होगी। नई जांच में अब यह पता लगाना होगा कि अक्टूबर 2012 में 17 साल की लड़की के साथ क्या हुआ था और इसके लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान करनी होगी।
कैसे सामने आया था केस?
बता दें कि सौजन्या का केस साल 2025 में उस इलाके के एक प्रसिद्ध मंदिर से जुड़े एक पुराने सफाई कर्मचारी के आरोपों के बाद फिर से सुर्खियों में आया। उसने खुलासा किया था कि उसे सैकड़ों लाशों को दफनाने या जलाने के लिए मजबूर किया गया था, जिनमें महिलाओं और छात्रों की लाशें भी शामिल थीं। कर्मचारी ने आरोप लगाया था कि उनमें यौन शोषण और हत्या के निशान थे। इस खुलासे के बाद कर्नाटक सरकार ने जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) गठित की थी।