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'टॉयलेट के बहाने भागने की फिराक में था आरोपी', गुरुग्राम हिट-एंड-रन पर पुलिस

हरयाणा के गुरुग्राम हिट एंड रन मामले में पुलिस ने आरोपी कल्याण बैंसला को राजस्थान से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी टॉयलेट के बहाने भागने की कोशिश में गिरकर चोटिल हो गया था।

Gurugram hit and run accused Kalyan Bainsla arrested

गुरुग्राम हिट एंड रन के आरोपी कल्याण बैंसला गिरफ्तार, Photo Credit: PTI and Social Media

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हरयाणा के रुरुग्राम के हिट एंड रन मामेल में पुलिस ने आरोपी कल्याण बैंसला को राजस्थान के दौसे से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने टॉयलेट जाने की बात कहकर पुलिस से दूर जाने की कोशिश की और वहां से भागने लगा। इसी दौरान वह गिर गया और उसे चोट लगी। बाद में उसे अस्पताल ले जातकर इलाज कराया गया।

 

यह मामला गुरुग्राम की गोल्फ कोर्स रोड पर एक महिला बाइकर को कार से टक्कर मारने से जुड़ा है। पुलिस ने CCTV फुटेज की जांच के बाद आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास की धारा भी जोड़ दी है। पुलिस का कहना है कि जांच में आरोपी द्वारा महिला को जानबूझकर कार से टक्कर मारने के संकेत मिले हैं।

 

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तीन टीमों ने रातभर तलाश कर पकड़ा

पुलिस के अनुसार, 33 वर्षीय कल्याण बैंसला हरियाणा के पलवल जिले के चांदहट का रहने वाला है। घटना के बाद वह अपना मोबाइल फोन बंद कर फरार हो गया था। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने तीन विशेष टीमें बनाई थीं। पुलिस टीमें रातभर आरोपी की तलाश करती रहीं। इसके बाद 15 सितंबर को राजस्थान में दौसा और राजगढ़ के बीच के इलाके से उसे गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल कार भी बरामद कर ली है। यह कार आरोपी के दोस्त के नाम पर रजिस्टर्ड बताई गई है।

महिला से अभद्र टिप्पणी का आरोप

पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने घटना से पहले महिला बाइक सवार के साथ गाली-गलौज और अभद्र टिप्पणी की थी। गुरुग्राम के DCP ईस्ट संदीप कुमार ने बताया कि पीड़िता ने अपने बयान में भी इस बात का आरोप लगाया है। CCTV फुटेज की पूरी जांच और पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने BNS की धारा 109 केस में जोड़ी है। यह धारा हत्या के प्रयास से संबंधित है। पुलिस का कहना है कि फुटेज से घटना की परिस्थितियों की जांच में मदद मिली।

 

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स्टॉकिंग और महिला की गरिमा से जुड़ी धाराएं भी लगीं

जांच के दौरान पीड़िता का बयान दर्ज किए जाने के बाद पुलिस ने BNS की धारा 78 भी जोड़ी, जो पीछा करने यानी स्टॉकिंग से संबंधित है। इसके अलावा महिला की गरिमा का अपमान करने वाले शब्दों, इशारों या हरकतों से संबंधित धारा 79 भी केस में शामिल की गई है। पुलिस के मुताबिक, घटना के बाद आरोपी ने मीडिया को इंटरव्यू भी दिए थे। इसके बाद उसने अपना मोबाइल फोन बंद कर दिया और गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार हो गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी के साथ मौजूद एक अन्य व्यक्ति को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।


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