हरियाणा के गुरुग्राम जिले में एक शख्स ने अपनी लिव-इन पार्टनर के प्राइवेट पार्ट पर सैनिटाइजर छिड़कर आग लगा दी है। पीड़िता बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करती है। वह,आरोपी शिवम के साथ रिलेशनशिप में रही थी। शिवम ने पीड़िता को शादी का झांसा देकर, उसका यौन उत्पीड़न किया था।
पीड़िता ने आरोप लगाया है कि शिवम ने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन बाद में उसे बार-बार मारपीट करने लगा। वह घरेलू हिंसा का आए दिन शिकार होती थी। एक दिन झगड़े के दौरान शिवम ने कथित तौर पर लड़की के प्राइवेट पार्ट्स पर सैनिटाइजर डाला और आग लगा दी। पीड़िता, त्रिपुरा की रहने वाली है।
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प्राइवेट पार्ट में आग लगा दी, वीडियो भी बनाया
आरोपी ने छात्रा का आग लगने के बाद बिना कपड़ों के एक वीडियो भी बना लिया। आरोपी ने लड़की के सिर पर स्टील की बोतल से मारा। पीड़िता का सिर दीवार और फर्नीचर से टकरा गया, लड़की की हालत गंभीर हो गई। छात्रा ने यह भी आरोप लगा है कि उसे आरोपी ने मटके से मारा और बहुत बेरहमी से पिटाई की।
पीड़िता की हालत गंभीर
छात्रा अब दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती है और उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पीड़िता के बयान पर गुरुग्राम पुलिस ने आरोपी शिवम के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115, 118(1), 118(2), 127(2), 69 और 351(2) लगाई है।
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एक नजर, BNS की धाराओं पर
- धारा 115: किसी को चोट पहुंचाना
- धारा 118(1): गंभीर क्षति पहुंचाना, यह जानते हुए कि इससे मौत हो सकती है
- 127(2): गलत तरीके से किसी को कहीं जाने से रोकना
- 69: शादी का झांसा देकर यौन संबंध बनाना
- 351(2): आपराधिक धमकी देना
पुलिस ने आरोपी शिवम को गिरफ्तार भी कर लिया है। केस की छानबीन जारी है।