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शक की वजह से पति ने पत्नी के मुंह पर पोता कालिख, सिर मुंडवाकर पिलाई पेशाब

छत्तीसगढ़ में एक शख्स ने अपनी पत्नी का सिर मुंडवा दिया और उसे पेशाब पीने के लिए मजबूर किया। पुलिस आरोपी शख्स के खिलाफ जांच-पड़ताल कर रही है। अभी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है।

husband wife fight

प्रतीकात्मक तस्वीर, Photo Credit- Gemini

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छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में एक शख्स ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दीं। महिला ने बताया कि उसके पति को उस पर किसी रिश्तेदार के साथ अवैध संबंध होने का शक था। इसी वजह से आरोपी पति ने पीड़िता के हाथ-पैर रस्सी से बांधकर बेरहमी से पिटाई की थी। इसके बाद उसके बाल काट दिए, अपना और बच्चों का पेशाब पिलाया और उसके चेहरे पर कालिख पोत दी। इस पूरी घटना का वीडियो भी बनाया गया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना के बाद महिला ने पति के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। फिलहाल आरोपी फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है।

 

यह मामला पंडोपारा के पास स्थित काटकोना गांव का है, जहां 14 जून को आरोपी जितेंद्र घासिया ने अपनी पत्नी तारा के साथ क्रूरता की थी। तारा और जितेंद्र की 2006 में लव मैरिज हुई थी। पिछले कुछ समय से दोनों के बीच मनमुटाव था और वे अलग रह रहे थे। तारा अपने एक रिश्तेदार के घर रह रही थी। 11 जून को वह एक करीबी रिश्तेदार के घर आई थी, जहां 14 जून को जितेंद्र पहुंचा और उसके साथ बर्बरता की थी।

 

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क्या है पूरा मामला?

पीड़िता तारा ने 17 साल की उम्र में जितेंद्र से शादी की थी। दोनों के चार बच्चे हैं। जब उनके रिश्ते में खटास आ गई तो तारा अपने पति जितेंद्र को छोड़कर अलग रहने लगी थी, जो जितेंद्र को पसंद नहीं था। तारा अलग रहकर दूसरों के घरों में काम करके अपना गुजारा कर रही थी।

 

11 जून को तारा अपने रिश्तेदार रमेश के घर आई थी। जब इसकी जानकारी जितेंद्र को हुई तो वह तुरंत रमेश के घर पहुंच गया। वहां उसने तारा को कई गालियां दीं और फिर उसे घर के बाहर निकालकर उसके कपड़े फाड़ दिए। इसके बाद तारा के हाथ-पैर बांध दिए गए। उसके बाल काटे गए और कई थप्पड़ मारे गए। इसके बाद भी उसकी हैवानियत नहीं रुकी। जितेंद्र ने जबरदस्ती अपना पेशाब पिलाया और फिर बच्चों का भी पेशाब पीने के लिए मजबूर किया।

 

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पुलिस ने इस मामले पर क्या कहा?

इस मामले को लेकर तारा ने पंडोपारा के पटना थाना में शिकायत दर्ज कराई थी। जिसके आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 296, 351 और 85 के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस अधिकारी प्रमोद पांडेय ने बताया कि पीड़िता ने एफआईआर दर्ज कराते समय पेशाब पिलाने वाली बात का जिक्र नहीं किया था। वीडियो वायरल होने के बाद पीड़िता ने स्वीकार किया कि आरोपी पति ने उसे पेशाब भी पिलाया था।


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