हरियाणा के गुरुग्राम के मानेसर स्थित बाघनकी रोड पर 19 साल की एक युवती की अर्धनग्न लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई थी। मामले की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पुलिस ने इस केस में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें मृतका का भाई और उसका एक दोस्त शामिल है। पुलिस ने इस घटना को ऑनर किलिंग करार दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मृतका के भाई और दोस्त ने पहले उसके साथ दुष्कर्म किया और बाद में गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। जांच में यह भी सामने आया है कि 28 वर्षीय भाई ने ही इस हत्या की पूरी साजिश रची थी।
पुलिस की जांच में सामने आया कि भाई-बहन दोनों ही मूल रूप से उत्तर प्रदेश के एटा के रहने वाले थे। पिछले 6 सालों से हरियाणा के मानेसर में रह रहे थे। HT में छपी रिपोर्ट के अनुसार, भाई को पता चला था कि बहन किसी दूसरी कम्युनिटी के लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी और उससे शादी करना चाहती थी। पुलिस ने यह भी बताया कि भाई ने 15 नवंबर को बहन को एटा में अपने परिवार के पास भेज दिया था लेकिन 22 नवंबर को दोस्त के साथ रहने वापस मानेसर चली आई।
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जांच में क्या हुआ खुलासा?
ACP मानेसर, वीरेंद्र सैनी ने बताया कि भाई ने उसे मारने की योजना बनाई। उसके कहने पर दोस्त ने उस लड़की से संपर्क किया और उसे भागने और अपने दोस्त के साथ शादी करने में मदद करने का नाटक किया। इस बात पर लड़की ने भरोसा किया और 10 दिसंबर की रात को रामपुरा चौक के पास उससे मिलने के लिए तैयार हो गई।
गुरुग्राम पुलिस ने बताया कि मदद करने के बजाय, आरोपी उसे पंचगांव से पाड़ा रोड पर ग्वालियर गांव के एक सुनसान इलाके में ले गया जहां उसने कथित तौर पर उसके साथ रेप किया। जब उसने विरोध किया तो उसने उस पर हमला किया और बाद में उसके दुपट्टे से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। जांचकर्ताओं ने बताया कि बाद में उसके शव को एक खेत में मलबे के नीचे छिपा दिया गया था।
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अपराध के बाद, दोनों आरोपी अपने-अपने घर भाग गए। भाई ने कथित तौर पर जांचकर्ताओं को गुमराह करने की कोशिश की और कहा कि इसके लिए महिला का दोस्त जिम्मेदार है। दोस्त को कुछ समय के लिए हिरासत में लिया गया था। इसके बाद में सबूतों से पता चला कि लड़की का भाई और उसका दोस्त ही इस मर्डर में शामिल थे। इन सब के बाद लड़के के दोस्त को पुलिस ने छोड़ दिया।
पुलिस के मुताबिक, लगातार पूछताछ के बाद भाई ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, जबकि उसके दोस्त ने भी यौन उत्पीड़न और हत्या में शामिल होने की बात मान ली। भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत हत्या, समान इरादे और आपराधिक साजिश से जुड़ी धाराओं में FIR दर्ज की गई है। अधिकारियों ने बताया कि जांच की पुष्टि के लिए DNA जांच, आरोपियों का पोटेंसी टेस्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का सहारा लिया जाएगा।