देश के हर राज्य में अपने साथ शराब ले जाने की सीमा अलग-अलग है। बिहार और गुजरात जैसे प्रदेशों में शराब की एक बूंद भी आपको जेल भिजवाने के लिए पर्याप्त है। वहीं उत्तर प्रदेश में कोई व्यक्ति ठेके से 1 लीटर देसी दारू, साढ़े चार लीटर विदेशी शराब और 6 लीटर बीयर ले जा सकता है। हरियाणा में छह बोतल देसी, 18 बोतल विदेशी और 12 बोतल घर पर रख सकते हैं।
शराब राज्य का विषय है। हर राज्य की अपनी-अपनी आबकारी नीति है। अलग-अलग टैक्स रेट के कारण शराब के खुदरा परिवहन पर एक सीमा लगाई जाती है, ताकि अन्य राज्यों से आने वाली शराब के कारण प्रदेश के राजस्व पर बुरा असर न पड़े। हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2026-27 की आबकारी नीति में कुछ सख्त नियम बनाए हैं। इसके तहत अन्य प्रदेशों से हिमाचल शराब ले जाना सख्त माना है। आइये जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में आप कितनी शराब अपने पास रख सकते हैं। क्या बाहर से शराब ला सकते हैं?
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24 बोतल रख सकते हैं देसी दारू
हिमाचल प्रदेश की आबकारी नीति 2026-27 के मुताबिक देसी किण्वित शराब (Country Fermented Liquor) और देसी आसवित शराब (Country Distilled Liquor) को असीमित मात्रा में अपने पास रखने की अनुमति नहीं होगी। फॉर्म L-20B के लाइसेंस धारकों के अलाव अन्य लाइसेंस धारकों एक समय में 750 मिलीलीटर की 24 बोतलें ही रख सकते हैं।
बीयर की 24 बोतल रखने की छूट
व्यक्तिगत तौर पर परिवहन या ले जाने की बात करें तो 750 मिलीलीटर की 6 बोतलें या 1000 मिलीलीटर की 5 बोतलें या फिर 2000 मिलीलीटर की 2 बोतलें (विदेशी स्पिरिट की) अथवा 750 मिलीलीटर की 6 बोतलें (देसी शराब की- 5 Bls से ज्यादा नहीं) 750 मिलीलीटर/650 मिलीलीटर की 24 बोतलें (वाइन/साइडर की- 18 Bls से ज्यादा नहीं) और 650 मिलीलीटर की 24 बोतलें (बीयर) या 5 लीटर के 3 केग (ड्राफ्ट बीयर के - 15 Bls से ज्यादा नहीं) ले जाने की अनुमति होगी। हालांकि इसकी बिक्री और शुल्क भुगतान हिमाचल में ही मान्य होगा।
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शादी-पार्टी में कितना स्टॉक रख सकते?
अगर किसी के पास फॉर्म L-50 का परमिट है तो वह व्यक्तिगत रूप से 36 बोतलें विदेशी स्पिरिट (प्रत्येक 750 मिली) और 48 बोतलें बीयर (प्रत्येक 650 मिली) या 5 लीटर के ड्राफ्ट बीयर के 3 केग (15 Bls से अधिक नहीं) और 48 बोतलें वाइन (प्रत्येक 750 मिली या किसी अन्य पैक साइज में) में ले जा सकते हैं।
वहीं फॉर्म L-50-A में परमिट धारक शादी, पार्टी और विशेष अवसरों की खातिर अपने पास 72 Bls विदेशी स्पिरिट/देशी शराब और 78 Bls बीयर या 5 लीटर के ड्राफ्ट बीयर के 3 केग (15 Bls से अधिक नहीं) और 48 बोतलें वाइन (प्रत्येक 750 मिली या किसी अन्य पैक साइज में) ले जा सकते हैं। हालांकि यह 36 Bls से अधिक नहीं होगी।
अधिकारी ने क्या कहा?
ईटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक स्टेट टैक्स एंड एक्साइज कमिश्नर डॉ. युनूस ने बताया कि अन्य राज्यों से शराब एक भी बोतल लाना माना है। आबकारी नीति में इसे स्पष्ट किया गया है, ताकि प्रदेश को राजस्व हानि न हो। उल्लंखन पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। फॉर सेल इन हिमाचल प्रदेश लिखी शराब और वाइन की छह बोतल साथ में ले जाई जा सकता हैं।