फिल्म 'द केरल स्टोरी 2: गोज बियोंड' को लेकर विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इस फिल्म का निर्देशन कामाख्या नारायण सिंह और विपुल अमृतलाल शाह ने इसका निर्देशन किया है। अब यह मामला कोर्ट में पहुंच गया है। इस फिल्म को लेकर केरल के हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अब कोर्ट से मेकर्स को तगड़ा झटका लगा है। केरल हाई कोर्ट ने फिल्म के निर्माताओं को निर्देश दिया कि फिल्म को तब तक रिलीज नहीं कर सकते हैं जब तक इस मामले में सुनवाई पूरी नहीं हो जाती है।

 

न्यायमूर्ति बेचू कुरियन थॉमस ने तीनों याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पहले सभी पक्षों की बात को सुना जाएगा और इसके बाद ही कोई फैसला दिया जाएगा। आपको फिल्म की रिलीज डेट को टालना होगा।

 

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कोर्ट ने रिलीज पर लगाई रोक

कोर्ट ने अपने बयान में कहा, 'आप इसे अभी टाल सकते हैं। आप न्यायालय को दुविधा में डाल रहे हैं। मैं सुनवाई पूरी होने तक समय दूंगा। आप आपको पर्याप्त समय दूंगा। आप बहस कर सकते हैं लेकिन बहस पूरी होने तक इस रिलीज न करें। मैं इस पर कल सुनवाई करूंगा क्योंकि मैं यह नहीं चाहता कि कल याचिकाकर्ता वापस आकर कहें कि आपने बहस पूरे होने से पहले ही फैसला सुना दिया। जब तक न्यायालय की कार्रवाई नहीं हो जाती है तब तक फिल्म के राइट्स न बेचें।'

 

कोर्ट ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन से सवाल पूछा कि आपने फिल्म को UA सर्टिफिकेट दिया ना कि 'ए' रेटिंग जिससे इस विषय की गंभीरता पर सवाल उठता है। फिल्म बनाने वाले खुद भी इसे तुरंत रिलीज करने के लिए बहुत उत्सुक नहीं लग रहे हैं और कोर्ट के पास इतना समय नहीं है कि वह इस मामले की पूरी तरह से गहराई से जांच कर सके।

 

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खराब होगी केरल की छवि

कोर्ट में याचिकाकर्ता का कहना है कि इस फिल्म के जरिए केरल की छवि को खराब किया जा रहा है। इस फिल्म के रिलीज से पहले कोर्ट में स्क्रीनिंग होनी चाहिए। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने इस फिल्म की जमकर आलोचना की है। इसके अलावा फिल्म मेकर अनुराग कश्यप ने इसे प्रोपेगेंडा फिल्म बताया था।

 

2023 में 'द केरल स्टोरी' रिलीज हुई थी जिसे लेकर काफी विवाद हुआ था। अब 2026 में इस फिल्म का सीक्वल रिलीज हो रहा है। इस बार की कहानी जबरदस्ती धर्म परिवर्तन और हिंदू लड़कियों को प्यार के नाम पर फंसाने का मुद्दा दिखाया गया है।