सरकारी सर्विस में रहकर आय से ज्यादा पैसे संपत्ति जुटाने के मामले में अब रेलवे के एक पूर्व अधिकारी पर गाज गिरी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ( CBI ) ने रेलवे के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी साकेत चंद श्रीवास्तव और उनकी पत्नी सौम्या श्रीवास्तव के खिलाफ FIR दर्ज है। आरोप है कि साकेत ने पिछले पांच साल में जितने पैसे कमाए, उनकी संपत्ति उसकी तुलना में 4.87 करोड़ रुपये ज्यादा है। कुछ दिनों पहले हुई एक छापेमारी में CBI ने गहने, कैश और कई संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज भी बरामद किए थे।

 

बताया गया है कि साकेत चंद श्रीवास्तव नार्दर्न रेलवे में सीनियर डिवीजनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। CBI की FIR के मुताबिक, साकेत और उनकी पत्नी ने गलत तरीकों से ये पैसे कमाए और उनकी संपत्ति का हिसाब-किताब उनकी कमाई से मेल नहीं खाता है।

क्या हैं आरोप?

CBI की ऐंटी करप्शन ब्रांच-1 ने 19 अगस्त को यह FIR दर्ज की है। इसके मुताबिक, 1 अप्रैल 2021 से 6 अप्रैल 2025 के बीच आय से अधिक संपत्ति जुटाई गई। यह मुकदमा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन ऐक्ट, 1988 के तहत दर्ज की गई है। CBI का आरोप है इन पांच साल में साकेत चंद श्रीवास्तव ने अपने और अपनी पत्नी के नाम 4,87,06,993 रुपये की संपत्ति अवैध स्रोतों से इकट्ठा की।

 

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इसी FIR में कहा गया है कि साकेत चंद श्रीवास्तव पहले भी CBI जांच के दायरे में रहे हैं। 6 अप्रैल 2025 को भी उनके खिलाफ एक केस दर्ज हुआ था। तब उनके घर और दफ्तर पर हुई छापेमारी में सीबीआई ने कैश, सोना, चांदी और कई संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज बरामद किए थे। अब सीबीआई का कहना है कि बरामद की गई चीजें उनकी कमाई के हिसाब से काफी ज्यादा हैं।

5 साल में बेतहाशा बढ़ी संपत्ति

इन दोनों की कुल संपत्ति 2021 में सिर्फ 1.49 करोड़ थी लेकिन 6 अप्रैल 2025 तक इसमें 4.87 करोड़ का इजाफा हो गया और संपत्ति 7.56 करोड़ रुपये हो गई। इस दौरान सैलरी और अन्य स्रोतों से होने वाली आय मिलाकर कुल कमाई सिर्फ 1.80 करोड़ थी और इसमें से भी 60 लाख रुपये इन दोनों ने खर्च किए। 

 

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CBI का कहना है कि इस तरह संपत्ति में 220.50 पर्सेंट का इजाफा अवैध तरीके से कमाए पैसों से हुआ है। आरोप है कि सौम्या श्रीवास्तव ने अपने पति को और बढ़ावा दिया कि वह इस तरह से संपत्ति कमाएं। अब CBI ने साकेत के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन ऐक्ट, 1988 की धारा 13(2) और 13 (1)(b)  और उनकी पत्नी के खिलाफ इसी कानून की धारा 12, धारा 13(2) और  13 (1)(b)  के तहत केस दर्ज किया है।