जेल से रिहा होने के बाद समाजवादी पार्टी (SP) के वरिष्ठ नेता आजम खान को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने हिरासत में लिया है। उन्हें रविवार को गाजियाबाद स्थित पीएमएलए कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा। ईडी ने यह कार्रवाई मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की है। दो पैन कार्ड मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत मिलने बाद आजम खान को रामपुर जेल से रिहा किया गया था।
'मुसलमान होने की सजा है'
रामपुर जिला जेल के बाहर मीडिया से बातचीत पर आजम खान ने कहा, 'कहने को क्या है, क्या कहने को रहा है? मुसलमान होने की सजा है। गलती यह है कि यूनिवर्सिटी बनाई। एक मुसलमान ने बच्चों के स्कूल बनाए... यह ही गुनाह है।'
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जेल के बाहर से ही ईडी ने उठाया
आजम खान को ईडी की टीम ने जेल के बाहर से ही हिरासत में लिया है। जेल के गेट के बाहर भारी पुलिस बल के साथ आजम खान के समर्थक मौजूद रहे। भारी गहमा-गहमी के बीच ईडी की टीम सपा नेता को अपने साथ ले गई। इस दौरान समर्थकों ने आजम खान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। आजम खान को हिरासत में लेने की घटना पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, 'भाजपा से न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते।' आजम खान के मुसलमान होने की सजा वाले बयान पर अखिलेश यादव ने कहा, 'उन्होंने जो कहा वह सच है।'
ईडी ने क्या आरोप लगाया?
28 अक्टूबर को ईडी ने विश्वविद्यालय की जमीन और इमारतों को कुर्क किया था। प्रवर्तन निदेशालय ने सार्वजनिक मूलभूत ढांचे और आम जनता से जुड़े कार्यों के लिए रखे गए सरकारी धन को निजी शिक्षण संस्थान यानी जौहर विश्वविद्यालय के निर्माण में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। ईडी अधिकारियों के मुताबिक आजम खान को गाजियाबाद की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। एजेंसी उनकी हिरासत की मांग करेगी।
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दो पैनकार्ड मामले हो चुकी सजा
दो पैन कार्ड मामले में रामपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने नवंबर 2025 को आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को सात-सात साल की सजा सुनाई थी। अभियोजन पक्ष ने सत्र न्यायालय में सजा बढ़ाने की अपील की। सत्र न्यायालय ने आजम खान की सजा को 10 साल और जुर्माने को 50 से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया। फैसले के खिलाफ आजम खान और उनके बेटे ने हाई कोर्ट में अपील की। गुरुवार को हाई कोर्ट ने दोनों की सजा निलंबित कर दी। इसके बाद शनिवार को ही रामपुर जेल से रिहा किया गया।
