हिमाचल प्रदेश सरकार ने पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों के लंबित एरियर को लेकर बड़ा आदेश जारी किया गया है। वित्त (पेंशन) विभाग ने 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन/फैमिली पेंशन के बकाया एरियर की नई किस्त जारी करने के निर्देश दिए हैं। विभाग का यह कार्यालय ज्ञापन 18 अगस्त 2026 का है।

 

सरकार ने अलग-अलग श्रेणियों के पेंशनरों के लिए एरियर की अलग-अलग प्रतिशत राशि जारी करने का फैसला किया है। आदेश के अनुसार संबंधित पेंशन वितरण प्राधिकरणों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को यह एरियर अगस्त 2026 में ही पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को वितरित करने की जिम्मेदारी दी गई है।

 

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किस श्रेणी को कितना एरियर मिलेगा?

सरकार के आदेश के अनुसार इस बार एरियर की स्थिति इस प्रकार है

क्लास-III पेंशनर:

कुल लंबित एरियर का 35 प्रतिशत जारी किया जाएगा। यह उन मामलों में लागू होगा जहां बेसिक पेंशन 40,000 रुपये तक और फैमिली पेंशन 24,000 रुपये तक है।

क्लास-II पेंशनर:

कुल एरियर का 15 प्रतिशत जारी होगा। इसमें बेसिक पेंशन 50,000 रुपये तक और फैमिली पेंशन 30,000 रुपये तक वाले मामले शामिल हैं।

क्लास-I पेंशनर:

कुल एरियर का 15 प्रतिशत जारी किया जाएगा। आदेश में बेसिक पेंशन की सीमा 60,000 रुपये से 1,09,300 रुपये तक (अधिकतम) और फैमिली पेंशन की सीमा 40,000 रुपये से 65,580 रुपये तक (अधिकतम) दी गई है।

इस भुगतान के बाद कितने प्रतिशत एरियर जारी हो जाएगा?

वित्त विभाग ने आदेश में स्पष्ट किया है कि इस नई किस्त के भुगतान के बाद अब तक जारी कुल एरियर क्लास-III के लिए 55 प्रतिशत और क्लास-I तथा क्लास-II के लिए 35 प्रतिशत हो जाएगा। यानी इस आदेश के बाद भी इन श्रेणियों का पूरा एरियर समाप्त नहीं होगा, बल्कि शेष राशि का भुगतान भविष्य में सरकार द्वारा जारी की जाने वाली अगली किस्तों के माध्यम से किया जाएगा।

पहले दी गई राहत और डीआर का होगा समायोजन

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि पहले से दी जा चुकी इंटरिम रिलीफ की पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी किस्त तथा पहले स्वीकृत महंगाई राहत (Dearness Relief) की 12 किस्तों को सकल एरियर में समायोजित किया जाएगा। इसका मतलब है कि आदेश में निर्धारित सकल एरियर का पूरा प्रतिशत सीधे बैंक खाते में नहीं आएगा। पहले से किए गए भुगतान को समायोजित करने के बाद जो नेट राशि बचेगी, वही पेंशनर को भुगतान की जाएगी।

 

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अगर पहले ज्यादा पेंशन मिल गई है तो एरियर से होगी वसूली

वित्त विभाग ने पेंशन वितरण प्राधिकरणों और बैंकों को यह भी निर्देश दिया है कि अगर किसी पेंशनर या पारिवारिक पेंशनर को पहले किसी कारण से पेंशन/फैमिली पेंशन की अतिरिक्त राशि का भुगतान हो गया है और उसकी वसूली बनती है, तो उस राशि को भी बकाया एरियर से समायोजित किया जाए। इसके बाद बची हुई राशि ही पेंशनर के खाते में जारी की जाएगी।

अगस्त में ही करना होगा भुगतान

आदेश में पेंशन वितरण प्राधिकरणों (PDA) और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को स्पष्ट जिम्मेदारी दी गई है कि पैरा-1 में निर्धारित एरियर की राशि अगस्त 2026 के दौरान पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को वितरित की जाए। इस आदेश से उन सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके परिवारों को राहत मिलेगी, जो संशोधित पेंशन से जुड़े अपने बकाया भुगतान का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं।

इन पेंशनरों को ही मिलेगा लाभ

यह आदेश सभी हिमाचली पेंशनरों के लिए नहीं है। इसका दायरा विशेष रूप से 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन और पारिवारिक पेंशन के एरियर तक सीमित है। वहीं क्लास-I, क्लास-II और क्लास-III के लिए भुगतान की दर और पेंशन की सीमा भी अलग-अलग निर्धारित की गई है। सरकार के इस आदेश से एरियर भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ी है, लेकिन इस किस्त के बाद भी संबंधित श्रेणियों का पूरा एरियर चुकता नहीं होगा।