राजस्थान के टोंक जिले में 25 साल की एक महिला की हत्या के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने महिला के प्रेमी समेत एक ही परिवार के चार लोगों को उम्रकैद की सजा दी है। यह मामला साल 2022 का है। महिला का एक युवक से प्रेम संबंध था और वह उससे शादी करना चाहती थी लेकिन दोनों की जाति अलग होने के कारण युवक का परिवार इस शादी के लिए तैयार नहीं था।
आरोप है कि शादी की बात को लेकर परिवार में विवाद बढ़ गया था। इसके बाद महिला की हत्या कर दी गई। शुरुआत में उसकी मौत को सांप के काटने से हुई मौत बताया गया था लेकिन बाद में जांच में मामला कुछ और सामने आया। पुलिस की जांच के बाद यह मामला कोर्ट तक पहुंचा और अब कोर्ट ने प्रेमी समेत परिवार के चार लोगों को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।
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शादी को लेकर हुआ था विवाद
पुलिस के मुताबिक, सुमन करीब डेढ़ साल से जयपुर के वैशाली नगर में किराए के मकान में रह रही थी। इसी दौरान उसका संबंध शिकारपुरा निवासी प्रधान से हुआ। सुमन प्रधान से शादी करना चाहती थी लेकिन दोनों की जाति अलग होने के कारण परिवार शादी के लिए तैयार नहीं था।
आरोप है कि इसके बाद प्रधान और उसके परिवार के लोगों ने सुमन को रास्ते से हटाने की साजिश रची। 11 सितंबर 2022 को प्रधान सुमन को अपने साथ टोंक के गुम नगर ले गया। इसके तीन दिन बाद उसने सुमन के परिवार को बताया कि उसे सांप ने काट लिया है और वह अजमेर के अस्पताल में भर्ती है। हालांकि पुलिस के मुताबिक, सुमन को जहरीली दवा दी गई थी। बाद में उसकी मौत हो गई और शव का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया।
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पोस्टमार्टम से खुला मामला
सुमन की मौत को पहले सांप के काटने से हुई मौत बताया गया था लेकिन बाद में पोस्टमार्टम और जांच में मामला सामने आया। पुलिस ने जांच के बाद चारों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कोर्ट में चार्जशीट पेश की।
पुलिस पक्ष ने कोर्ट में 25 गवाहों के बयान दर्ज कराए और 37 दस्तावेज पेश किए। कोर्ट ने हत्या और साजिश समेत कई धाराओं में चारों को दोषी माना। हत्या के मामले में चारों को उम्रकैद और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। SC/ST एक्ट की एक धारा में भी चारों को उम्रकैद और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गई। इसके अलावा दूसरी धाराओं में भी सजा सुनाई गई है।
