संजय सिंह, पटना। प्यार, भरोसा और धोखे से जुड़ा एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। इसमें एक युवती ने सीतामढ़ी जिले के बैरगनिया थाने में तैनात थानाध्यक्ष पर शादी का झांसा देकर वर्षों तक शारीरिक संबंध बनाने और बाद में दूसरी लड़की से शादी करने का गंभीर आरोप लगाया है। मामले में पटना के पाटलिपुत्र थाना में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।
नौकरी मिलने के बाद भी देता रहा आश्वासन
25 वर्षीय पीड़िता पटना के पटेल नगर की रहने वाली है। अपनी शिकायत में उसने बताया कि उसकी पहचान मुजफ्फरपुर जिले के रहने वाले राहुल कुमार से करीब आठ वर्ष पहले हुई थी। शुरुआत में दोनों के बीच सामान्य बातचीत होती थी, लेकिन धीरे-धीरे यह रिश्ता प्रेम संबंध में बदल गया। युवती का आरोप है कि राहुल कुमार ने उसे लगातार शादी का भरोसा दिया और इसी भरोसे के आधार पर वह लंबे समय तक उसके साथ रिश्ते में बनी रही।
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राहुल अक्सर उससे कहता था कि वह जल्द ही अपने परिवार से शादी की बात करेगा। जब भी युवती शादी को लेकर दबाव बनाती थी तो आरोपी कुछ दिनों का समय मांगकर बात टाल देता था। इस तरह वर्षों तक शादी का आश्वासन देकर वह उसे भरोसे में रखता रहा। इसी दौरान राहुल कुमार का चयन पुलिस सेवा में हो गया और बाद में उसकी तैनाती सीतामढ़ी जिले के बैरगनिया थाना में थानाध्यक्ष के पद पर हो गई। युवती का कहना है कि नौकरी मिलने के बाद भी दोनों के बीच बातचीत और मुलाकात का सिलसिला जारी रहा और आरोपी शादी का वादा दोहराता रहा।
भरोसा देकर शीरीरिक संबंध बनाए
पीड़िता के मुताबिक 8 मार्च को उसे अचानक जानकारी मिली कि राहुल कुमार की शादी तय हो गई है। 9 मार्च को उसने किसी दूसरी लड़की से शादी भी कर ली। यह खबर सुनते ही युवती पूरी तरह से टूट गई। उसका आरोप है कि इतने वर्षों तक उसे शादी का भरोसा देकर संबंध बनाए गए और बाद में उसे धोखा देकर दूसरी लड़की से शादी कर ली गई।
युवती का कहना है कि अगर शुरुआत में ही राहुल कुमार ने शादी से इनकार कर दिया होता तो वह अपने जीवन के इतने महत्वपूर्ण साल इस रिश्ते में नहीं लगाती। उसने आरोप लगाया कि आरोपी ने जानबूझकर उसे भावनात्मक रूप से अपने साथ जोड़े रखा और शादी का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण किया।
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पुलिस ने शुरू की मामले की जांच
पीड़िता ने पटना के पाटलिपुत्र थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने आवेदन के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और पूरे प्रकरण की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच के दौरान दोनों पक्षों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
