प्राकृतिक आपदाओं की वजह से किसानों की फसल खराब हो जाती है, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है। किसान कर्ज जैसे जाल में फस जाते हैं और आत्महत्या तक कर लेते हैं। इसी परेशानी को देखते हुए भारत सरकार ने पीएम फसल बीमा योजना की शुरुआत की थी। इस योजना ने किसानों की आर्थिक रूप से मदद की है। अगर किसान ने अपनी फसल का बीमा कराया है तो उन्हें नुकसान का कुछ हिस्सा बीमा के रुप में वापस मिल जाता है।


प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं। योजना की शुरुआत 2016 में हुई थी और आज यानी 2026 में इस योजना को 10 साल पूरे हो चुके हैं।  पीएम फसल बीमा योजना किसानों की फसलों को प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों से होने वाले नुकसान से बचाता है। इस योजना के तहत किसानों को बीमा कंपनी द्वारा मुआवजा दिया जाता है। 

 

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इस योजना के फायदे

  • फसल खराब होने पर आर्थिक सहायता मिलती है।
  • कम प्रीमियम में बीमा मिलता है।
  • प्राकृतिक आपदा, कीट और बीमारी से हुए नुकसान को कवर किया जाता है।
  • किसानों का आय को स्थिर रखने में मदद मिलती है।

किसान को कितना प्रीमियम देना पड़ता है?

  • खरीफ फसल- 2%
  • रबी फसल- 1.5%
  • वाणिज्यिक फसल- 5%
  • बाकी प्रीमियम का बड़ा हिस्सा केंद्र और राज्य सरकार मिलकर देती हैं।

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आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • बैंक पासबुक
  • मोबाइल नंबर
  • भूमि रिकॉर्ड
  • बोई गई फसल की विवरण
  • पासपोर्ट साइज फोटो

आवेदन कैसे करें?

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन आधिकारिक वेबसाइट (pmfby.gov.in) पर जाकर किया जा सकता है।

सबसे पहले PMFBY पोर्टल पर जाएं।

 

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  • होमपेज पर 'Farmer Corner' में जाएं और 'Guest Farmer' या 'Apply for Crop Insurance Yourself' पर क्लिक करें 
  • मोबाइल नंबर और ओटीपी के जरिए अपना पंजीकरण करेंडैशबोर्ड खुलने के बाद आवेदन फॉर्म में मांगी गई सारी जानकारी सही-सही भरें
  • अपने सभी जरूरी दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करें
  • अंत में निर्धारित प्रीमियम राशि का ऑनलाइन भुगतान करें और रसीद डाउनलोड करके संभाल के रख लें

आवेदन करने का दूसरा तरीका ऑफलाइन है। इसमें हमे अपने बैंक, स्थानीय कृषि विभाग, या बीमा कंपनी के एजेंट के पास जाकर फॉर्म जमा करना होता है।

जरूरी बातें

योजना के लिए आवेदन अंतिम तिथि से पहले करना होता है और बीमा केवल अधिसूचित फसलों पर ही लागू होता है। अगर आपको फसल बीमा की कैलकुलेशन, प्रीमियम की जानकारी या किसी भी समस्या का समाधान चाहिए तो आप कृषि विभाग के टोल-फ्री नंबर 14447 पर संपर्क कर सकते हैं।