सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को पैलेट गन मामले में की सुनवाई हुई। शीर्ष अदालत ने दिल्ली सरकार से पैलेट गन से घायल होने वाले लोगों को इलाज मुहैया करवाने का निर्देश दिया है। सूचना विभाग के पूर्व विशेष निदेशक यशोवर्धन आजाद ने एक याचिका दाखिल की थी। गुरुवार को इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया। बता दें कि याचिका में 20 जुलाई को छात्रों के विरोध प्रदर्शन में पैलेट गन पीड़ितों को मुआवजा देने और पैलेट गन के इस्तेमाल पर बैन लगाने की मांग की गई थी।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और वी मोहना की पीठ ने याचिका पर सुनवाई की और दिल्ली सरकार को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान घायलों को इलाज मुहैया करवाने का निर्देश दिया, विशेष तौर पर उन लोगों को जो पैलेट गन से घायल हुए हैं। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'दिल्ली सरकार घायल याचिकाकर्ता या इसी तरह की स्थिति वाले अन्य व्यक्तियों को चिकित्सा उपचार मुहैया करेगी।'
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पैलेट गन पर बैन लगाने की उठी मांग
याचिका में नागरिक सभाओं को तितर-बितर करने में प्रोजेक्टइल एक्शन गन या पंप एक्शन राइफलों से दागे जाने वाले छर्रों के इस्तेमाल पर बैन लगाने की मांग की। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस नियमों के तहत असाधारण हालात में पैलेट गन के इस्तेमाल की इजाजत है। जब तक नियमों में बदलाव नहीं किया जाता तब तक ऐसे हथियारों का इस्तेमाल अवैध नहीं माना जा सकता है।
' असाधारण हालात में पैलेट गन का इस्तेमाल जायज'
न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची ने कहा, 'पुलिस नियमों के तहत असाधारण परिस्थितियों में पैलेट गन का इस्तेमाल जायज है। बशर्ते आप नियमों को चुनौती न दें। चरणबद्ध दृष्टिकोण के चरणों में से एक पेलेट गन का इस्तेमाल है। कथित तौर पर अत्यधिक इस्तेमाल को देखते हुए आपकी प्रार्थना यह होनी चाहिए कि कोर्ट इसके उपयोग के संबंध में प्रोटोकॉल निर्धारित करे।' हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से याचिका में संशोधन करने और उन नियमों को चुनौती देने को कहा, जो पैलेट गन के इस्तेमाल की इजाजत देते हैं।
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पैलेट गन पर
राहुल गांधी
ने शाह को घेरा
बता दें कि पैलेट गन के इस्तेमाल पर सत्तापक्ष और विपक्ष में ठन चुकी है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरकार पर पैलेट गन चलवाने का आरोप लगाया। उनका दावा है कि पैलेट गन पांच प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं। उन्होंने तस्वीर भी जारी की।
राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गोली चलाने का आदेश दिया। जवाब में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और पीयूष गोयल ने उनके दावे का खंडन किया और कहा कि कोई गोली नहीं चली।