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एशियाड ट्रायल्स में हिस्सा लेंगी विनेश फोगाट, सुप्रीम कोर्ट ने WFI को दिया झटका

सुप्रीम कोर्ट ने विनेश फोगाट को एशियन गेम्स सेलेक्शन ट्रायल्स में हिस्सा लेने की अनुति दे दी है। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और आलोक राधे की बेंच ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है।

Vinesh Phogat Happy Sad

विनेश फोगाट, Photo Credit: AIR News/X

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (29 मई) को रेसलर विनेश फोगाट को एशियन गेम्स के लिए 30 और 31 मई को होने वाले सेलेक्शन ट्रायल्स में हिस्सा लेने की इजाजत दे दी। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और आलोक राधे की बेंच ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (WFI) की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया। इस याचिका में WFI ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें विनेश को सेलेक्शन ट्रायल्स में हिस्सा लेने की अनुमति दी गई थी।  

 

बेंच ने WFI की तरफ से पेश वकील से कहा, 'आज इस मोड़ पर, जब हाई कोर्ट आदेश दे चुका है तो उम्मीदें और अपेक्षाएं बढ़ गई हैं। अब उनसे यह कहना कि वह घर लौट जाएं और हम कुछ नहीं कर सकते, सही नहीं होगा। हम आपको यह बात बहुत साफगोई से कह रहे हैं।'

 

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सेलेक्शन ट्रायल्स के बाद अगली सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'प्रतिवादी (विनेश फोगाट) को 2026 एशियन गेम्स के लिए होने वाले सेलेक्शन ट्रायल्स में हिस्सा लेने की इजाजत दी जाएगी, जो 30 और 31 मई 2026 को होने हैं।' हालांकि बेंच ने कहा कि उसने हाई कोर्ट के इस मामले को निपटाने के तरीके पर चिंता व्यक्त की। बेच ने कहा, 'हम आपको रोक नहीं रहे हैं। आप (विनेश फोगाट) आगे बढ़ें और हिस्सा लें।' 

 

सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर अगली सुनवाई अगले हफ्ते के लिए तय की है। हाई कोर्ट की एक बेंच ने 22 मई को एशियन गेम्स के लिए होने वाले आगामी ट्रायल्स में विनेश के हिस्सा लेने को मंजूरी दे दी थी। उसने कहा था कि WFI की चयन नीति भेदभावपूर्ण थी, क्योंकि मातृत्व अवकाश के बाद वापसी करने वाली उनके जैसी दिग्गज खिलाड़ी के नाम पर विचार नहीं किया गया। हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि सेलेक्शन ट्रायल्स की WFI द्वारा वीडियोग्राफी कराई जाएगी और साथ ही स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (SAI) और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन (IOA) से एक-एक इंडिपेंडेंट ऑब्जर्बर वहां मौजूद रहेगा। 

 

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हाई कोर्ट ने कहा था कि सेलेक्शन ट्रायल्स के लिए तय मानक अब तक के चलन से काफी अलग हैं। बेंच ने यह भी कहा कि कानून को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मातृत्व विनेश जैसी महिला खिलाड़ियों को बाहर करने का आधार नहीं बने। हाई कोर्ट ने सिंगल जस्टिस की बेंच द्वारा 18 मई को विनेश को सेलेक्शन ट्रायल्स में भागीदारी के मसले पर अंतिम राहत नहीं दिए जाने के बाद दायर विनेश की याचिका पर फैसला सुनाया था।


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