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जिस सड़क पर बाइकर सिया को मारी थी टक्कर, उसी पर मां-बेटी की कार पर हुआ हमला

गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर एक स्कार्पियो ने मां-बेटी की कार को टक्कर मार दी। महिला ने बताया कि पुलिस ने घटना के करीब तीन हफ्ते बाद कई चक्कर काटने पर आखिरकार FIR दर्ज की है।

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प्रतीकात्मक तस्वीर, AI Generated Image

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हरियाणा के गुरुग्राम में गोल्फ कोर्स रोड पर रोड रेज का एक और नया मामला सामने आया है। यह मामला 27 अगस्त की रात का बताया जा रहा है। यहां AIT चौक के पास एक बेकाबू ब्लैक स्कार्पियो ने मां-बेटी की कार को जोरदार टक्कर मार दी। आरोप है कि इसके बाद भी आरोपी रुका नहीं। उसने लोहे की रॉड से उनकी गाड़ी पर हमला कर हेडलाइट तोड़ दी और मौके से फरार हो गया। आपको बता दें कि यह घटना ठीक उसी जगह पर हुई है जहां 13 सितंबर को बाइकर सिया चौहान की गाड़ी को टक्कर मारा गया था। 

 

27 अगस्त की रात हुई घटना को लेकर पीड़ित परिवार का कहना है कि वे काफी डरे हुए हैं। उन्हें इंसाफ के लिए पुलिस थाने के दर्जनों चक्कर काटने पड़े। काफी मिन्नतों और डैशकैम की फुटेज दिखाने के बावजूद सेक्टर-56 पुलिस थाने में यह मामला घटना के कई दिनों बाद दर्ज किया गया।

 

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गाड़ी रोककर की बदसलूकी

पीड़िता सेक्टर-55 की रहने वाली हैं। वह अपनी 24 साल की बेटी के साथ सेक्टर-54 रैपिड मेट्रो स्टेशन की तरफ जा रही थीं। रात करीब 10:09 बजे AIT चौक के पास अस्थाई नंबर प्लेट वाली एक ब्लैक स्कार्पियो ने उनकी स्विफ्ट कार को टक्कर मार दी।

 

जब मां-बेटी ने इसका विरोध किया तो दोनों पक्षों के बीच मामूली बहस हो गई। इसके बाद आरोपी ने आगे जाकर अपनी गाड़ी से उनकी कार का रास्ता रोक लिया। वह अपनी कार से लोहे की रॉड निकालकर बाहर आया। साथ ही उसने गाली-गलौज की और मां-बेटी की कार की हेडलाइट तोड़कर तुरंत वहां से भाग निकला।

पुलिस की ढिलाई

पीड़िता के मुताबिक, वे घटना के तुरंत बाद पुलिस के पास मदद मांगने गई थीं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। पुलिस अधिकारियों ने यह बहाना बनाकर टालमटोल किया कि अस्थाई नंबर वाली गाड़ी को खोजना काफी मुश्किल काम है। पीड़िता ने बताया कि हाल ही में इसी इलाके में एक महिला बाइकर के साथ हुई ऐसी ही दुर्घटना का वीडियो सामने आने के बाद वह और ज्यादा डरी हुई हैं। मामले में यह भी आरोप है कि आरोपी का मां-बेटी से अभद्र भाषा और गालियों का इस्तेमाल करने के बावजूद पुलिस ने इससे जुड़ी धाराएं दर्ज नहीं की हैं।

 

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कई मामलों में केस दर्ज

सेक्टर-56 पुलिस थाने में आरोपी स्कार्पियो ड्राइवर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं, 125 (दूसरों की जान या सुरक्षा खतरे में डालना), 281 (लापरवाही से गाड़ी चलाना) और 324(4) (प्रॉपर्टी का नुकसान करना) के तहत केस दर्ज किया गया है।

 

गौरतलब है कि जिस रोड पर यह घटना हुई, उसी हिस्से पर बाइकर शिया चौहान को भी टक्कर मारी गई थी। इसमें पुलिस ने वीडियो वायरल होने के बाद खुद संज्ञान लेकर हत्या के प्रयास की धारा जोड़ी थी। हालांकि, इस मामले में देरी को लेकर थाना इंचार्ज से संपर्क करने की कोशिश की गई लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला।


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